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मकान प्लॉट फ्लैट खरीदने वालों को मिली राहत,नई गाइड लाइन अभी नहीं होगी लागू पुरानी दरों पर ही होगा रियल एस्टेट का कारोबार

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मकान प्लॉट फ्लैट खरीदने वालों को मिली राहत,नई गाइड लाइन अभी नहीं होगी लागू पुरानी दरों पर ही होगा रियल एस्टेट का कारोबार

 

*दैनिक प्राईम संदेश जिला ब्यूरो चीफ राजू बैरागी जिला *रायसेन*

 

 

रायसेन।मकान प्लॉट फ्लैट आदि खरीदने का मन बना रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है।रजिस्ट्री में लागू होने वाली नई गाइड लाइन में अभी लागू नहीं होगी। गाइड लाइन को लागू करने सॉफ्टवेयर अपडेट करने में लगे पंजीयन विभाग को देर रात महानिरीक्षण पंजीयन आगामी आदेश तक नई गाइड लाइन को लागू नहीं करने के आदेश जारी किए हैं। इसके तहत रियल एस्टेेट में पुरानी गाइड लाइन के तहत ही कारोबार किया जाएगा।एक अप्रेल लागू होने वाली गाइड लाइन में पुरानी बस्ती के दुर्गा चौक महामाया चौक की 406 लोकेशन में 100 जगह 15 से 20 प्रतिशत जमीनों के दाम बढ़ाए थे।इसी हिसाब से दस्तावेजों का पंजीयन करने विभाग तैयारी करने में जुटा था।

इसी बीच रात को कार्यालय महानिरीक्षण पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक कार्यालय से आगामी आदेश तक गाइड लाइन को लागू करने पर रोक लगा दी गई। विभाग से जारी पत्र क्रमांक 19 गाइड लाइन में कहा कि लोकसभा चुनाव आचार संहिता के प्रभावी होने से मध्य प्रदेश बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों का बनाया जाना और उनका पुनरीक्षण नियम, 2018 के नियम-12 में वर्ष 2023-24 की प्रभावी बाजार मूल्य गाइड लाइन की समयावधि आगामी आदेश तक बढ़ाई जाती है।

नई गाइड लाइन नहीं बढ़ने से जो बुकिंग नहीं कर पाए हैं। उन्हें फायदा होगा। उसके दस्तावेज पंजीयन में लगने वाला खर्च भी कम होगा। इससे रियल एस्टेट के कारोबार में उछाल आएगा।रजनीश सोलंकी जिला पंजीयक अधिकारी रायसेन

 

आमजन के लिए यह मौका है। उन्हें पुराने दाम में ही जमीनें मिलेंगी। इससे हमारा कारोबार भी बढेगा। नई गाइड लाइन में कई क्षेत्रों में जमीनों के दामों में 15 से 20 प्रतिशत की बढोत्तरी की गई थी।मुल्ला लियाकत अली कॉलोनाइजर एवं समाजसेवी दाउदी बोहरा समाज रायसेन

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