Breaking News in Primes

महिला के साथ छेड़छाड़ कर मारपीट करने वाले आरोपी को 2 वर्ष का सश्रम कारावास

0 227

महिला के साथ छेड़छाड़ कर मारपीट करने वाले आरोपी को 2 वर्ष का सश्रम कारावास

-06 मार्च2024

जिला रायसेन मध्य प्रदेश

*दैनिक प्राईम संदेश जिला ब्यूरो चीफ राजू बैरागी जिला *रायसेन*

 

 

 

रायसेन न्यायालय शर्मीला बिलवार JMFC बरेली द्वारा आरोपी गणेश द्विवेदी पिता रामनारायण द्विवेदी उम्र 40 वर्ष निवासी किनगी रोड थाना बरेली को महिला के साथ छेड़छाड़ कर मारपीट करने सम्बन्धी प्रकरण में साक्ष्य के आधार पर 02 वर्ष का सश्रम कारावास से दण्डित किया प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी द्वारा थाना बरेलीमें इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई कि मैं दूसरों के घर खाना बनाकर गुजर बसर करती हूं गणेश द्विवेदी को करीब 03 साल से जानती हूं गणेश हालचाल पूछने हमारे घर आता जाता था मोबाइल पर भी मुझसे बातचीत करता था उसी बात का उसने गलत मतलब निकाल लिया और प्रतिदिन जब मैं काम करने जाती हूं तो आते जाते मेरा पीछा करता है मेरा हांथ पकड़ लेता है तो मैंने गणेश से मना किया कि मेरी बेटियां बड़ी हो गई है तुम मेरे सांथ छेड़छाड़ मत करो, फिर भी वह मुझे परेशान करता है दो दिन पहले दिनांक 20.12.22 की सुबह करीब 07.30 बजे मैं दालमील कालोनी मे खाना बनाने गई थी, करीब 09.00 बजे किचन में घुस गया और बुरी नियत से उसने मुझे पकड़ लिया बोला कि मैं तुझे लेने आया हूं मेरे साथ चल मना किया तो झूमाझटकी करने लगा मकान मालिक को देखकर गणेश भाग गया था। उस दिन मैंने और मेरे भाई ने गणेश को समझा दिया था तो वह चला गया था उस दिन से मकान मालिक जिनके घर में खाना बनाने जाती हूँ मुझे घर लेने आते थे और वापस छोड़कर जाते थे आज दिनांक 22.12.22 को सुबह करीब 07.30 बजे मैं उनके साथ मोटर सायकिल पर पीछे बैठकर उनके घर दालमील कालोनी खाना बनाने जा रही थी तभी छींद रोड पर मारुति नगर कालोनी जाने वाले रास्ते के पास गणेश पहले से हांथ में लोहे की राड लेकर खड़ा था मोटर सायकिल के सामने खड़े होकर हमे रोका और बुरी नियत से मेरा बांया हांथ पकड़ लिया। मुझे मां बहन की गंदी गंदी गालियां देकर बोला कि तू इसकी मोटर सायकिल पर क्यों बैठी तुझे मैं ही छोड़ने जाउंगा मैंने उसके साथ जाने से मना किया तो गणेश द्विवेदी ने मुझे दो तीन थप्पड़ मारे मकान मालिक ने बीच बचाव करने को हुआ तो उसे राड मारने लगा उन्होंने एक हांथ से राड पकड़ लिया तो उसने दूसरे हांथ से मारा और मुंह में अंदर हांथ घुसाकर नोंच लिया और मुझे धमकी दी की तेरे साथ साथ इसे भी जान से खत्म कर दूंगा घटना आसपास के लोगों ने देखी है फिर घर जाकर मैने मेरे भाई और मेरी लड़कियों को घटना के बारे में बताया रिपोर्ट करती हूँ कार्यवाही की जाये उक्त रिपोर्ट पर थाना बरेलीद्वारा अपराध क्र. 625/2022 धारा 354(D) 452,354,341,294,323,506 भा.द.वि. कायम कर अनुसन्धान उपरांत अभियोगपत्र मान. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया उ क्त प्रकरण में शासन की ओर से ADPO सुनील कुमार नागा द्वारा पैरवी की गई मान.न्याया. द्वारा आरोपी संतोष चौहान को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 452 भा.द.वि. में 2 वर्ष का सश्रम कारावास तथा धारा 354 भा.द.वि. में 1 वर्ष का सश्रम कारावास तथा धारा 341 भा.द.वि. में न्यायालय उठने तक के कारावास से दण्डित किया गया

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Don`t copy text!