लोकेशन कटनी
जिला कटनी
संवाददाता एस एन तिवारी
*रेत के अवैध परिवहन पर वसूला गया 95 हजार रूपये का प्रशमन शुल्क*
कटनी – : कलेक्टर श्री अवि प्रसाद द्वारा खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामलों में गंभीरता से कार्यवाही करने के दिए गए निर्देश के बाद खनिज विभाग द्वारा तीन ट्रेक्टर ट्राली वाहनों से रेत का अवैध परिवहन करते पकडे पाये जानें पर 94 हजार 875 रूपये की प्रशमन शुल्क की राशि की वसूली की गई है। खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामलों पर जिला प्रशासन द्वारा नियमित निगरानी की जा रही है और कड़ी नजर रखी जा रही है साथ ही खनिज के अवैध परिवहन में लिप्त वाहनों से निर्धारित प्रशमन शुल्क की राशि भी जमा कराई जा रही है।
खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार बीते 31 अक्टूबर 2023 को ग्राम सुनारखेड़ा में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान वाहन क्रमांक एमपी 21 ए.ए. 8343 ट्रेक्टर ट्राली से अनावेदक चालक एवं मालिक अरविंद कुुमार कोल निवासी बम्हौरी चौकी सिलौंड़ी जिला कटनी द्वारा 3 घनमीटर रेत का अवैध परिवहन करते पाये जाने के कृत्य पर मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 2022 के नियम 19 के तहत वाहन जप्त करने की कार्यवाही प्रस्तावित की गई थी।
इसी तरह विगत 12 जनवरी को ग्राम सांघी रेत खदान जिला कटनी में जांच के दौरान ट्रेक्टर ट्राली वाहन क्रमांक एम.पी 21 जेड.सी. 0106 से अनावेदक राजेश कुमार कोल नदीपार विजयराघगढ़ जिला कटनी एवं ट्रेक्टर ट्राली वाहन क्रमांक एम.पी 53 ए.ए. 9986 से अनावेदक तालिम कोल निवासी नदीपार विजयराघवगढ़ द्वारा तीन-तीन घनमीटर रेत का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर वाहन जप्त करने की कार्यवाही प्रस्तावित की गई थी।
जिला खनिज अधिकारी द्वारा खनिज रेत के अवैध परिवहन के प्रकरण में लिप्त उपरोक्त तीनों मामलों में पृथक-पृथक 31 हजार 625 रूपये कुल 94 हजार 875 रूपये प्रशमन राशि अधिरोपित कर अनावेदक को प्रशमन शुल्क की राशि जमा करनें हेतु सूचना पत्र प्रेषित किया गया। तीनों अनावेदक द्वारा निर्धारित प्रशमन शुल्क की राशि जमा कर दिये जाने के पश्चात जिला खनिज अधिकारी द्वारा जप्तशुदा वाहन को मय खनिज यदि किसी अन्य प्रकरण में वाहन की आवश्यकता न होने पर विधिवत मुक्त किये जाने की विधि संगत कार्यवाही करनें हेतु प्रकरण कलेक्टर श्री अवि प्रसाद के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा मध्यप्रदेश खनिज नियम 2022 के नियम 19 के तहत कार्यवाही करते हुए तीनों परिवहनकर्ता द्वारा पृथक- पृथक 31 हजार 625 रूपये के मान से कुल 94 हजार 875 रूपये की प्रशमन शुल्क की राशि जमा कर दिये जाने के पश्चात तीनों ट्रेक्टर ट्राली वाहनों को मुक्त करनें की कार्यवाही की जाकर प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया है।