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छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी के मामले में दोषी पाए जाने पर एक साल की सजा

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छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी के मामले में दोषी पाए जाने पर एक साल की सजा

 

*दैनिक प्राईम संदेश जिला* *ब्यूरो चीफ राजू बैरागी जिला* *रायसेन*

 

 

मध्य प्रदेश जिला रायसेन

10 दिसंबर2023

 

दीवानगंज जिला रायसेन

छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी के मामले में दोषी पाए जाने पर प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट हर्षराज दुबे ने दीवानगंज चौकी के अंतर्गत सरार गांव के आरोपी विशाल मीणा पुत्र कमल सिंह मीणा उम्र 25 वर्ष कोधारा 354 में एक वर्ष की सजा से दंडित किया है। साथ ही धारा 456 में भी एक वर्ष सजा सुनाई है। साथ ही 600 रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

 

इस प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी किरण नंदकिशोर द्वारा पैरवी की गई थी।

 

पीड़िता महिला ने थाने पहुंचकर लिखित शिकायत की थी। वह घरेलू काम और मजदूरी करती है, 13 जून 2018 को वह अपने घर की छत पर खाना खाकर लेटी हुई थी। उसी समय आरोपी विशाल मीणा चुपचाप से उसके घर की छत पर आकर उसके साथ झूमाझटकी की। जब वह चिल्लाई तो विशाल ने उसे जान से मारने की धमकी देकर वहां से भाग गया। इतने में महिला का पति , बेटे सोनू, मुकेश और पड़ोसी आ गए। पति के साथ जाकर थाने में रिपोर्ट लिखाने पहुंची। पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपी के विशाल मीणा के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत किया था। जहां पर 1 साल की सजा सुनाई गई।

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