विधानसभा निर्वाचन-2023
कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मतगणना
*दैनिक प्राईम संदेश जिला* *ब्यूरो चीफ राजू बैरागी* *रायसेन*
कर्मियों को डाक मतपत्रों तथा ईटीपीबीएस मतों की गणना हेतु दिया गया प्रशिक्षण
शास.पॉलीटेक्निक कॉलेज रायसेन में 03 दिसम्बर को होगी मतगणना
रायसेन, 27 नवम्बर 2023
मप्र विधानसभा निर्वाचन-2023 अंतर्गत जिले की चारों विधानसभाओं में 17 नवम्बर को हुए मतदान की मतगणना 03 दिसम्बर 2023 को रायसेन स्थित शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय में की जाएगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद दुबे की अध्यक्षता में विधानसभा निर्वाचन-2023 अंतर्गत मतगणना कार्मिकों का प्रशिक्षण कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सम्पन्न हुआ। जिसमें मतगणना कार्मिकों को डाक मतपत्रों की गणना के संबंध में प्रशिक्षण देते हुए मतगणना की प्रक्रिया की बिन्दुवार जानकारी दी गई।
कलेक्टर दुबे ने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे मतगणना कार्मिकों से कहा कि वह पूरी लगन और गंभीरता से प्रशिक्षण प्राप्त करें, ताकि डाक मतपत्रों की गणना में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। उन्होंने बताया कि मतगणना 03 दिसम्बर को प्रातः 08 बजे से प्रारंभ होगी तथा प्रथम चरण में डाक मतपत्रों की गणना की जाएगी। इसके उपरांत ईवीएम मतों की गणना की जाएगी। मास्टर ट्रेनर द्वारा ईटीपीबीएस मतों की गणना, डाक मतपत्रों की गणना के प्रत्येक चरण के बारे में विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों से भी अवगत कराया गया। प्रशिक्षण में अपर कलेक्टर अभिषेक दुबे, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती अमृता गर्ग, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों सहित संबंधित अधिकारी और मतगणनाकर्मी उपस्थित रहे।
शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय रायसेन में मतगणना की प्रक्रिया 03 दिसम्बर को प्रातः 08 बजे प्रारंभ होगी। प्रत्येक विधानसभा हेतु दो मतगणना कक्ष बनाए गए हैं। विधानसभा क्षेत्र सांची, उदयपुरा, भोजपुर हेतु प्रथम कक्ष में ईवीएम से मतगणना हेतु कुल 07 टेबल एवं पोस्टल बैलेट की गणना हेतु कुल 03 टेबल लगाई गई है और कक्ष क्रमांक-02 में ईवीएम से गणना हेतु कुल 11 टेबल लगाई गई है। सिलवानी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रथम मतगणना कक्ष में ईवीएम से गणना हेतु कुल 07 टेबल एवं पोस्टल बैलेट की गणना हेतु कुल 03 टेबल लगाई गई हैं। सिलवानी विधानसभा के कक्ष क्रमांक-02 में ईवीएम से गणना हेतु कुल 07 टेबल लगाई गई हैं। मतगणना परिसर एवं कक्ष में मोबाईल ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है।
पीआरओ/स0क्र0 104/11-2023