दीपावली पर्व पर आतिशबाजी विक्रय हेतु अस्थाई लायसेंस के
*दैनिक प्राईम संदेश जिला* *ब्यूरो चीफ राजू बैरागी जिला *रायसेन*
लिए 25 अक्टूबर तक कर सकते हैं आवेदन।
रायसेन, 24 अक्टूबर 2023
जिले में आगामी 12 नवम्बर को दीपावली त्यौहार मनाया जाएगा। दीपावली त्यौहार के अवसर पर आतिशबाजी के विक्रय के लिए अस्थाई आतिशबाजी लायसेंस जारी किए जाने के संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अरविंद दुबे द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने और उनके निराकरण के लिए समयावधि निर्धारित की गई है। साथ ही सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार तथा सीएमओ सहित अन्य अधिकारियों को आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाओं एवं विधानसभा निर्वाचन-2023 के दृष्टिगत लागू आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। मप्र शासन के गृह विभाग द्वारा एमपी ई-सर्विस पोर्टल http://services.mp.gov.in के माध्यम से गृह विभाग की सेवाओं एवं त्यौहारों के दौरान आतिशबाजी, पटाखे के कब्जे एवं विक्रय के लिए अस्थायी लायसेंस से संबंधित सेवा को पूर्णतः ऑनलाईन प्रदाय किए जाने हेतु प्रारंभ किया गया है।
जिले में दीपावली पर्व के दौरान आतिशबाजी के विक्रय के लिए अस्थाई आतिशबाजी लायसेंस हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2023 निर्धारित की गई है। पुलिस द्वारा ऑनलाईन प्रतिवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 04 नवम्बर तथा ऑनलाईन लायसेंस जारी किए जाने की अंतिम तिथि 04 नवम्बर 2023 निर्धारित की गई है। लायसेंस वैधता अवधि एवं अंतिम तिथि 24 नवम्बर 2023 निर्धारित है। इच्छुक आवेदक अपने नजदीकी लोक सेवा केन्द्र पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। आवेदक को ऑनलाईन आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, वोटर आईडी, पेनकार्ड, अस्थाई आतिशबाजी का पूर्व लायसेंस, मोबाईल नम्बर एवं निर्धारित शुल्क 500 रू का भुगतान करना होगा। आवेदक को ऑनलाईन आवेदन पत्र में चाही गई जानकारी के साथ संबंधित दस्तावेजों की स्कैन प्रति भी ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड करनी होगी तथा अस्थाई आतिशबाजी लायसेंस के लिए निर्धारित शुल्क कोष एवं लेखा कार्यालय के लेखाशीर्ष (0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएः 060-अन्य सेवाएं 103 विस्फोटक अधिनियम) में ऑनलाईन ही भुगतान किया जाएगा।
आतिशबाजी के विक्रय हेतु अस्थाई लायसेंस के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए तथा न्यायालय द्वारा आपराधिक मामलों में दोष सिद्ध नहीं होना चाहिए। साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 8 के अंतर्गत परिशांति कायम रखने और कदाचार के लिए बंध पत्र निष्पादित करने के लिए आदेश न दिया गया हो। पूर्णतः नियमानुसार भरे गए आवेदनों को परीक्षण एवं अनुशंसा उपरांत ऑनलाईन कार्यवाही सुनिश्चित कर डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त अस्थाई आतिशबाजी अनुज्ञप्ति जारी की जाएगी।
मण्डीदीप नगर पालिका क्षेत्र में पटाखों के विक्रय व उपयोग पर प्रतिबंध
जिले के सम्पूर्ण नगरपालिका क्षेत्र मण्डीदीप में समस्त प्रकार के पटाखों का विक्रय एवं उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। शेष सम्पूर्ण रायसेन जिले में सिर्फ ग्रीन पटाखों का विक्रय एवं उपयोग किया जा सकेगा। ग्रीन पटाखों के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के पटाखों का विक्रय एवं उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। ग्रीन पटाखों को चलाने के लिए निर्धारित समयावधि का पालन करना होगा। दीपावली एवं गुरूपर्व त्यौहारों के दिन 02 घण्टे रात्रि 08 बजे से 10 बजे तक, छठ पर्व के दिन 02 घण्टे प्रातः 06 से 08 बजे तक और क्रिसमस एवं नववर्ष की संध्या पर 35 मिनिट रात्रि 11.55 से 12.30 बजे तक ही ग्रीन पटाखे चलाने की समयावधि निर्धारित है। यह उल्लेखनीय है कि मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी नई दिल्ली द्वारा जारी परिवेशीय वायु गुणवत्ता के आधार पर आगामी दिवसों में ठण्ड प्रारंभ होने एवं त्यौहारों के दौरान बहुत अधिक संख्या में पटाखों के उपयोग से परिवेशीय वायु गुणवत्ता और अधिक खराब होने की संभावना है। जिसे दृष्टिगत रखते हुए सम्पूर्ण मण्डीदीप नगरपालिका क्षेत्र में समस्त प्रकार के पटाखों का विक्रय एवं उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।