रीवा आरटीओ की बड़ी कार्रवाही बसो में किराया सूची न चस्पा करने वाली 11 बसों पर ठोंका जुर्माना।
रीवा जिले में यात्रियों से मनमाना किराया वसूलने और नियमों की अनदेखी करने वाली बसो के खिलाफ परिवहन विभाग ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। परिवहन सुरक्षा स्क्वॉड के साथ आरटीओ रीवा ने रतहरा स्थित नए बस स्टैंड और रीवा प्रयागराज मार्ग पर पर औचक निरीक्षण किया, जिसमें कई बसों में किराया सूची चस्पा नहीं पाई गई।सुरक्षा मानकों की भी अनदेखी करने वाली बसों में जांच के दौरान कार्यवाही की गई। परिवहन विभाग ने स्लीपर और एसी बसों में अग्निशमन यंत्र जैसे सुरक्षा मानकों की भी जांच की । नियमों के तहत, स्लीपर बसों में 10 किलोग्राम का अग्निशमन यंत्र अनिवार्य है।11 बसों पर चालानी कार्रवाई कर निरीक्षण टीम ने कुल 42 बसों की जांच की, जिसमें से 11 बसों में गंभीर खामियां पाए जाने पर उन पर तत्काल चालानी कार्रवाई की गई मौके पर ही बसों में किराया सूची चस्पा की गई।कार्रवाई के दौरान आरटीओ अधिकारियों ने न केवल बसों को दंडित किया, बल्कि मौके पर ही बसों के अंदर स्पष्ट रूप से किराया सूची चस्पा करवाई ताकि यात्रियों को यात्रा के दौरान किराये की जानकारी रहे और उनसे ज्यादा पैसे न लिए जा सकें।परिवहन विभाग रीवा ने बस ऑपरेटरों को समझाइस दी है कि बसों में किराया सूची चस्पा करना अनिवार्य है और सुरक्षा मानकों में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आने वाले दिनों में भी यह सघन जांच अभियान जारी रहेगा।
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