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खबर का असर : मध्यप्रदेश पशुपालन विभाग ने किया धार उप संचालक को निलंबित

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पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल और संचालनालय पशुपालन एवं डेयरी, मध्यप्रदेश कामधेनु भवन, ने जारी किया आदेश

प्राईम संदेश और Primes Tv News चैनल ने निरंतर प्रकाशित किया था मामला

मनीष कुमार राठौर / 8109571743

भोपाल / धार । मध्य प्रदेश के धार जिले में पदस्थ उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएं के अधिकारी जीडी वर्मा के खिलाफ निरंतर शिकायतें मिल रही थी कि उनके द्वारा अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारी को प्रताड़ित किया जाता है उसके साथ ही कई प्रकार की वित्तीय अनियमित भी इनके द्वारा की गई थी जिसको लेकर दैनिक प्राइम संदेश और प्राईम्स टीवी न्यूज़ लगातार 1 महीने से खबरें प्रकाशित कर रहा था जिसके बाद मध्य प्रदेश शासन पशुपालन एवं डेयरी विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल में आदेश जारी करते हुए डॉक्टर जीडी वर्मा और संचालक धार को निलंबित कर दिया है ।

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क्या कहा विभाग के आदेश में

डॉ० जी0डी0 वर्मा उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं जिला धार की प्रशासनिक कार्यशैली के कारण अधिकारी/ कर्मचारियों में व्याप्त असंतोष एवं मानसिक प्रताडना तथा आर्थिक नुकसान करते हुए अपने पदीय दायित्व का उल्लंघन कर मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विरुद्ध कार्य करने के कारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 में निहित प्रावधान के तहत डॉ० जी0डी0 वर्मा उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं जिला धार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। साथ ही संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवाएँ इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन पत्र क्रमांक 315/गोपनीय/शिकायत जांच 2023-24/इन्दौर/ दिनांक 12.02.2024 के अनुसार श्रीमती अमिता सोलंकी सहायक वर्ग-3, कार्यालय उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएँ, जिला धार द्वारा शासकीय कार्यों के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता, आर्थिक अनियमितता, शासकीय नियमों की अवहेलना करने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अन्तर्गत श्रीमती अमिता सोलंकी, सहायक वर्ग 3 को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है ।

डॉ0 जी0डी0 वर्मा उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं जिला धार को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा। डॉ० जी0डी0 वर्मा उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं जिला धार का निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं, इंदौर संभाग इंदौर नियत किया जाता है।

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इसके साथ ही धार में पदस्थ वर्ग 3 अधिकारी अमिता सोलंकी को भी डायरेक्टर पशुपालन ने निलंबित कर दिया । संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवाएँ इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन पत्र क्रमांक 315/गोपनीय/शिकायत जांच 2023-24/इन्दौर/ दिनांक 12.02.2024 के अनुसार श्रीमती अमिता सोलंकी सहायक वर्ग-3, कार्यालय उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएँ, जिला धार द्वारा शासकीय कार्यों के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता, आर्थिक अनियमितता, शासकीय नियमों की अवहेलना करने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अन्तर्गत श्रीमती अमिता सोलंकी, सहायक वर्ग 3 को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2. श्रीमती अमिता सोलंकी सहायक वर्ग 3 का निलंबन अवधि मे मुख्यालय कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएँ, जिला इन्दौर निर्धारित किया जाता है तथा निलंबन अवधि में उन्हे नियमानुसार 50 प्रतिशत जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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