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11वें वेतन समझौता में कोल श्रमिकों को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

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*11वें वेतन समझौता में कोल श्रमिकों को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत*

 

*बीसीसीएल मुख्यालय, कोयला भवन*

 

*9 अक्टूबर को होगा अंतिम फैसला*

 

*धनबाद झारखंड*

 

*रिपोर्टर मोहम्मद इम्तियाज अंसारी*

 

धनबाद : 11वें वेतन समझौता में कोल श्रमिकों को गुरुवार 5 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान जबलपुर हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली. अगली सुनवाई की तिथि 9 अक्टूबर तय की गई है. जानकारी के अनुसार कोल इंडिया के अधिकारियों ने कोल कर्मियों के वेतन समझौते को चुनौती दी थी. इस पर रोक लगाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में कोल अधिकारियों ने याचिका दायर किया, जिसमें कहा गया कि इसमें डीपीई की मंजूरी नहीं ली गई है. 29 अगस्त 2023 को अंतिम सुनवाई के बाद जबलपुर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. यूनियन की ओर से इसमें एचएमएस के नाथूलाल पांडेय ने याचिका दायर की. जबलपुर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 11वें वेतन समझौते के 22 जून 2023 के कोल मंत्रालय द्वारा जारी अप्रूवल ऑर्डर को रद्द कर दिया. इस मामले पर निर्णय लेने के लिए डीपीई के पास भेजने का आदेश दिया. उसपर 60 दिनों में निर्णय लेने का निर्देश दिया है. दूसरी ओर अधिकारियों की ओर से दायर याचिका पर 9 अक्टूबर को सुनवाई होगी. मजदूरों को हाईकोर्ट व कोल इंडिया के चेयरमैन से राहत नहीं मिली तो 2.33 लाख श्रमिक 12 अक्टूबर से तीन दिवसीय हड़ताल पर चले जायेंगे. हड़ताल को सफल बनाने के लिए पांच ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों व सदस्यों ने बैठक कर रणनीति बनायी है. इंटक सूत्रों के अनुसार 9 अक्टूबर को वेतन समझौते के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट की ओर से श्रमिकों और अधिकारियों की याचिका पर फैसला सुनाया जाएगा. दूसरी ओर कोल इंडिया के चेयरमैन 8 अक्टूबर को पांच ट्रेड यूनियन के सदस्यों के साथ वेतन समझौता को लेकर दिल्ली में बैठक करेंगे. बैठक और कोर्ट के फैसले से कोल श्रमिकों को वेतन समझौता का लाभ नहीं मिला तो कोल इंडिया के लाखों मजदूर 12 अक्टूबर से तीन दिवसीय हड़ताल पर चले जाएंगे.

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