जनपद पंचायत धरमपुरी में ग्राम सभा अध्यक्षों का दो दिवसीय पेसा एक्ट प्रशिक्षण संपन्न
धरमपुरी। मध्यप्रदेश शासन के पेसा अधिनियम 2022 के प्रावधानों, ग्राम सभा की शक्तियों, अधिकारों एवं दायित्वों की जानकारी देने के उद्देश्य से जनपद पंचायत धरमपुरी के सभा कक्ष में दिनांक 09 एवं 10 अक्टूबर 2026 को ग्राम सभा अध्यक्षों का दो दिवसीय पेसा एक्ट गतिविधि प्रशिक्षण आयोजित किया गया।
प्रशिक्षण विकासखंड समन्वयक श्री वीरेंद्र जमरा एवं विकासखंड समन्वयक श्री रामप्रकाश भाभर द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत धरमपुरी श्री रोहित पचौरी तथा आत्माराम शिंदे, बीपीओ के मार्गदर्शन में प्रदान किया गया।

प्रशिक्षण के दौरान ग्राम सभा अध्यक्षों को पेसा अधिनियम 2022 के विभिन्न प्रावधानों, ग्राम सभा की भूमिका, शक्तियों, अधिकारों एवं दायित्वों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। साथ ही बताया गया कि पेसा अधिनियम के प्रावधानों का पालन करते हुए ग्राम सभा को सशक्त बनाया जा सकता है तथा ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में ग्रामीणों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जा सकती है।
प्रशिक्षण में ग्राम सभा अध्यक्षों को पेसा एक्ट की गतिविधियों को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने, ग्राम सभा की बैठकों के महत्व, सामुदायिक सहभागिता तथा ग्राम स्तर पर विकास कार्यों में ग्राम सभा की सक्रिय भूमिका के बारे में भी समझाया गया।
प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य ग्राम सभा अध्यक्षों को पेसा अधिनियम के प्रति जागरूक करना तथा अधिनियम के प्रावधानों को ग्राम स्तर पर प्रभावी रूप से लागू करने के लिए आवश्यक जानकारी एवं मार्गदर्शन प्रदान करना रहा। प्रशिक्षण के माध्यम से ग्राम सभा अध्यक्षों को अपने अधिकारों एवं दायित्वों को समझकर ग्राम सभा को मजबूत बनाने और ग्राम पंचायत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया गया।
प्रशिक्षण के माध्यम से ग्राम सभा अध्यक्षों को पेसा एक्ट की गतिविधियों को धरातल पर प्रभावी रूप से लागू करने तथा ग्राम सभा को सशक्त, सक्रिय एवं सहभागी बनाने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया गया।
