थाना पटना के अपराध क्रमांक 180/2024 में बैकुंठपुर न्यायालय के द्वारा आरोपियों को तीन-तीन वर्ष के कारावास से दंडित किया गया
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प्राईम संदेश कोरिया छत्तीसगढ़
ब्यूरो अजीमुदिन अंसारी
कोरिया जिला बैकुंठपुर के अंतर्गत आने वाला थाना पटना के अपराध क्रमांक 180/2024, धारा 420, 34 भारतीय दंड विधान के प्रकरण में प्रार्थी बिलाल मोहम्मद, निवासी महोरा की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई थी।
विवेचना के दौरान प्रकरण में आरोपी इरफान खान, मोहम्मद इरफान खान, मोहम्मद शमशान, गुलशन एवं अशफाक उल्ला के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आवश्यक साक्ष्य संकलित कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय श्रीमती प्रेरणा अहिरे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैकुंठपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।


प्रकरण के न्यायालयीन विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं तथ्यों के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा आज दिनांक 13 अगस्त 2026 को आरोपियों को दोषसिद्ध होने पर तीन-तीन वर्ष के कारावास से दंडित किया गया।
प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी मनोज प्रताप सिंह, एडीपीओ द्वारा की गई। प्रकरण की विवेचना प्रधान आरक्षक सत्येंद्र तिवारी, थाना पटना द्वारा की गई थी। वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता रजा अंसारी एवं भरत कश्य के द्वारा किया गया था ।