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खबर के बाद प्रशासन सख्त  दिनांक : 25.05.2026 *नर्मदा नगरी की गरिमा बनाए रखने प्रशासन सख्त, 05 किलोमीटर क्षेत्र में शराब प्रतिबंध लागू*

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खबर के बाद प्रशासन सख्त

दिनांक : 25.05.2026

*नर्मदा नगरी की गरिमा बनाए रखने प्रशासन सख्त, 05 किलोमीटर क्षेत्र में शराब प्रतिबंध लागू*

 

मंडला पुलिस अधीक्षक श्री राजेश रघुवंशी के निर्देशन में आगामी धार्मिक आयोजनों एवं कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए ड्राय जोन घोषित नर्मदा नगरी क्षेत्र के लगभग 05 किलोमीटर परिधि क्षेत्र में शराब क्रय विक्रय प्रतिबंध हेतु पुलिस कंट्रोल रूम मंडला में बैठक का आयोजन किया गया है।

 

इस संबंध में आयोजित बैठक में अनुविभागीय अधिकारी सोनल सिडाम, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) पियूष मिश्रा, तहसीलदार हिमांशु भलावी, थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक सफीख खान, थाना प्रभारी यातायात ललित धुर्वे एवं अन्य प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।

 

प्रशासन एवं मंडला पुलिस द्वारा उक्त क्षेत्र में शराब के क्रय-विक्रय, परिवहन एवं अवैध भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही होटल, ढाबा, लॉज एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी शराब के विक्रय एवं सेवन नहीं कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

 

संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने एवं उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।

 

मंडला पुलिस ने आमजन, व्यापारियों, होटल संचालकों एवं ढाबा संचालकों से अपील की है कि वे प्रशासनिक निर्देशों का पालन करें एवं धार्मिक एवं सामाजिक सौहार्द बनाए रखने में सहयोग प्रदान करें।

 

राजेंद्र कुमार श्रीवास प्राइम्स टी वी न्यूज मंडला

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