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जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय शस्त्र अधिनियम के तहत कुल 03 लाइसेंस किया निरस्त

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News By- नितिन केसरवानी/ हिमांशु उपाध्याय

कौशाम्बी: जिला मजिस्ट्रेट मधुसूदन हुल्गी ने भारतीय शस़्त्र अधिनियम 1959 के तहत ज्ञान सिंह पुत्र मुलायम सिंह निवासी ग्राम डेढावल थाना पश्चिम शरीरा शस्त्र लाइसेंस संख्या-9837/9834 व शस्त्र डी0बी0बी0एल0 गन संख्या 141084 निरस्त कर दिए है। प्रभारी निरीक्षक थाना पश्चिम शरीरा को निर्देशित किया कि आयुध यदि अभी तक जमा न कराया गया हो तो तत्काल थाने के मालखाने में जमा कराकर अनुपालन आख्या एक सप्ताह के अन्दर न्यायालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।जिला मजिस्ट्रेट ने सूर्य प्रकाश मिश्र पुत्र उमा शंकर मिश्र निवासी ग्राम सरवनपुर उर्फ रमसहाईपुर थाना मो0पुर पंइसा शस्त्र लाइसेंस संख्या-74 व शस्त्र डी0बी0बी0एल0 संख्या-14850 ए/1 को निरस्त कर दिए है। प्रभारी निरीक्षक थाना मो0पुर पंइसा को निर्देशित किया कि आयुध यदि अभी तक जमा न कराया गया हो तो तत्काल थाने के मालखाने में जमा कराकर अनुपालन आख्या एक सप्ताह के अन्दर न्यायालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।जिला मजिस्ट्रेट ने रवि मिश्र पुत्र भइया लाल निवासी ग्राम-केसी का पूरा मजरा एवं थाना चरवा लाइसेंस संख्या-698 व शस्त्र पिस्टल संख्या-आर0पी0-173479 को निरस्त कर दिए है। प्रभारी निरीक्षक थाना चरवा को निर्देशित किया कि आयुध यदि अभी तक जमा न कराया गया हो तो तत्काल थाने के मालखाने में जमा कराकर अनुपालन आख्या एक सप्ताह के अन्दर न्यायालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

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