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एनडीपीएस एक्ट के मामले में दो आरोपियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

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एनडीपीएस एक्ट के मामले में दो आरोपियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

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प्राईम संदेश कोरिया छत्तीसगढ

स्टेट हेड अजीमुद्दीन अंसारी

 

बैकुंठपुर विशेष न्यायालय का फैसला, 120 शीशी नशीली कफ सिरप के साथ पकड़े गए थे आरोपी

 

कोरिया/बैकुंठपुर। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) बैकुंठपुर श्री आशीष पाठक की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के एक महत्वपूर्ण प्रकरण में दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एवं प्रत्येक पर ₹1,50,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

 

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, विशेष आपराधिक प्रकरण क्रमांक 06/2025 में अनवर अली उर्फ पप्पू खान एवं अजय सिंह बघेल के विरुद्ध थाना जनकपुर के अपराध क्रमांक 277/2024 में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(सी) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

 

अभियोजन के अनुसार, 21 नवंबर 2024 को दोनों आरोपी 120 शीशी ओनेरेक्स (Onerex) कफ सिरप अपने कब्जे में रखकर बिक्री के उद्देश्य से ग्राम ददरी (जिला सीधी, मध्यप्रदेश) से जनकपुर की ओर आ रहे थे। मुखबिर की सूचना पर जनकपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को कफ सिरप एवं मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया था।

 

न्यायालय ने साक्ष्यों और सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों को दोषसिद्ध पाते हुए एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(सी) के तहत 10-10 वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹1.50 लाख-₹1.50 लाख के अर्थदंड से दंडित किया।

 

न्यायालय ने अपने निर्णय में नशीले पदार्थों के बढ़ते दुष्प्रभाव पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई समाज में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

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