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धार कलेक्टर साहब क्या हो रहा ? आपका जिला प्रशासन उड़ रहा नियमों की धज्जियां उड़ीं ?

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धार कलेक्टर साहब क्या हो रहा ? आपका जिला प्रशासन उड़ रहा नियमों की धज्जियां उड़ीं ?

भोंडल में कृषि भूमि की प्लॉटिंग से उठे सवाल, डायवर्जन और रजिस्ट्री दस्तावेजों की जांच जरूरी

कृषि भूमि पर अवैध प्लाटिंग का खेल ? प्रशासन की भूमिका पर उठे गंभीर सवाल

मनीष कुमार राठौर 8109571743

लोकेशन । धार/धरमपुरी

धरमपुरी तहसील के ग्राम भोंडल में खसरा क्रमांक 24/1, रकबा 1.124 हेक्टेयर (11,240 वर्गमीटर) भूमि को लेकर भूमि उपयोग और छोटे-छोटे भूखंडों के विक्रय का मामला चर्चा में है। उपलब्ध राजस्व एवं पंजीयन दस्तावेजों के अनुसार इस भूमि की स्थिति और इससे संबंधित विक्रय विलेख कई सवाल खड़े करते हैं।

दस्तावेजों के अनुसार संबंधित भूमि का डायवर्जन निरस्त किया जा चुका है। इसके बावजूद भूमि के अलग-अलग छोटे हिस्सों के विक्रय से यह सवाल उठता है कि क्या कृषि भूमि को नियमों के अनुरूप ही विभाजित एवं विक्रय किया गया है या इसके लिए किसी प्रकार की प्लॉटिंग अथवा कॉलोनी विकास संबंधी अनुमति ली गई थी।

रजिस्ट्री दस्तावेजों में छोटे भूखंड, जांच जरूरी

गौर करने वाली बात यह भी है कि उपलब्ध विक्रय विलेखों में खसरा क्रमांक 24/1 की भूमि के छोटे-छोटे हिस्सों का विक्रय दिखाई देता है। ऐसे में यह जांच जरूरी है कि रजिस्ट्री में दर्ज भूमि का वास्तविक स्वरूप और मौके पर मौजूद स्थिति एक समान है या नहीं।

यदि कृषि भूमि को नियमानुसार आवश्यक प्रक्रिया के बिना आवासीय प्लॉट के रूप में विकसित कर बेचा गया है तो इससे स्टाम्प शुल्क, पंजीयन शुल्क एवं शासन के राजस्व पर संभावित प्रभाव की भी जांच आवश्यक हो जाती है।

धारा 59 और कॉलोनी विकास नियमों का सवाल

मामले में मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 59, भू-व्यपवर्तन संबंधी प्रावधानों तथा मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कॉलोनियों का विकास) नियम, 2014 के प्रावधान महत्वपूर्ण हो जाते हैं।

नगर तथा ग्राम निवेश विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण

ऐसे मामलों में भूमि उपयोग एवं विकास संबंधी वैधानिक प्रक्रिया की जांच में संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। संबंधित भूमि पर किसी स्वीकृत लेआउट अथवा विकास अनुज्ञा की स्थिति भी स्पष्ट होना आवश्यक है।

इसके साथ ही राजस्व विभाग द्वारा भूमि की वर्तमान स्थिति, डायवर्जन की स्थिति तथा पंजीकृत विक्रय विलेखों का परीक्षण किया जाना जरूरी है। पंजीयन विभाग द्वारा संबंधित विक्रय विलेखों में दर्शाए गए भूमि मूल्य, क्षेत्रफल एवं जमा स्टाम्प शुल्क का परीक्षण किया जा सकता है।

मौके का निरीक्षण खोलेगा वास्तविक स्थिति

मामले की वास्तविकता सामने लाने के लिए खसरा क्रमांक 24/1 का स्थलीय निरीक्षण महत्वपूर्ण होगा। मौके पर यदि छोटे-छोटे प्लॉट, आंतरिक सड़कें अथवा अन्य कॉलोनी विकास संबंधी गतिविधियां दिखाई देती हैं तो उनका राजस्व अभिलेखों एवं स्वीकृत लेआउट से मिलान किया जा सकता है।

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