हाई कोर्ट के आदेश से संसय में उम्मीदवार, निर्वाचन में बना सस्पेंस।
*अरविंद सिंह परिहार सीधी*
नगर परिषद मझौली के अध्यक्ष पद का उपनिर्वाचन संपन्न कराए जाने के आज 18 दिसंबर को नामांकन फॉर्म वापसी के दिन 8 में से 4 नामांकन फॉर्म वापसी पर चार उम्मीदवारों का चुनाव चिन्ह रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा प्रदान कर दिया गया। लेकिन हाई कोर्ट मे दायर याचिका के आदेश सोसल मीडिया में वायरल होने पर उम्मीदवार संसय में पड़ गए हैं साथ ही निर्वाचन प्रक्रिया में सस्पेंस बन गया है। हाई कोर्ट के वायरल आदेश में कहा गया है कि “विवादास्पद आदेश से खाली हुई सीट के लिए नया चुनाव निरर्थक हो जाएगा चुने गए उम्मीदवार शंकर प्रसाद गुप्ता को तुरंत नगर परिषद मझौली जिला सीधी के अध्यक्ष पद का पदभार संभालने की अनुमति दी जाएगी।” हाई कोर्ट का यह आदेश अब प्रत्याशियों को संसय में डाल रखा है। हाई कोर्ट के आदेश के जानकारी मिलते ही चुनाव मैदान में उतरने शंकर प्रसाद गुप्ता तहसील कार्यालय पहुंचे अपना नाम निर्देशन फॉर्म वापस भी वापस ले लिए हैं। अब देखना होगा जबकि भाजपा से लवकेश सिंह,कांग्रेस से मार्तंड चतुर्वेदी,के साथ पीपीआईडी से गोरेलाल सोनी व गोंडवाना पार्टी से श्रीनिवास नेटी को चुनाव चिन्ह रिटर्निंग ऑफिसर के हस्ताक्षर से प्रदान किया जा चुका है। इस स्थिति में चुनाव आयोग के आदेश पर चुनावी प्रक्रिया संपन्न होगी की हाई कोर्ट के आदेश पर यह चुनावी प्रक्रिया स्थगित की जाएगी।