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बिजली बिल राहत योजना 2025–26 आज से लागू ऊर्जा मंत्री श्री ए. के. शर्मा ने सोरांव, प्रयागराज से इस योजना का किया शुभारंभ

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News By-नितिन केसरवानी

प्रथम चरण में बकायेदारों के लिए 100 प्रतिशत ब्याज माफी व 25 प्रतिशत मूलधन में छूट

उपभोक्ता हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ को विशेष धन्यवाद

यह योजना ऐतिहासिक व जनता के लिए अत्यंत राहतकारी: मंत्री श्री ए के शर्मा

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश सरकार की बहुप्रतीक्षित और उपभोक्ताओं के लिए अत्यंत लाभकारी ‘बिजली बिल राहत योजना 2025–26’ का आज पूरे प्रदेश में विधिवत शुभारंभ हो गया। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए. के. शर्मा ने प्रयागराज के सोरांव सब स्टेशन से इस ऐतिहासिक योजना की शुरुआत करते हुए कहा कि यह योजना न केवल उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत प्रदान करेगी, बल्कि बिजली विभाग और उपभोक्ता दोनों के बीच विश्वास व सहयोग के नए युग की शुरुआत करेगी। उन्होंने इसे सरकार की संवेदनशील और परिणामकारी कार्यप्रणाली का उदाहरण बताया।शुभारंभ समारोह में मंत्री श्री शर्मा ने पहले पंजीकरण करने वाले पाँच उपभोक्ताओं को प्रमाणपत्र वितरित कर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि आज की शुरुआत उन उपभोक्ताओं के लिए राहत की नई किरण है, जिन पर वर्षों से बकाया बिलों का बोझ बना हुआ था। योजना के प्रथम चरण में पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत ब्याज माफी एवं मूलधन पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त छूट मिलेगी, जिससे उनकी देनदारियाँ काफी कम हो जाएगी।

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाया गया है। उपभोक्ता विभागीय वेबसाइट www.uppcl.org, पर, संबंधित खंड/उपखंड कार्यालय, जन सेवा केंद्र(CSC) या किसी भी विभागीय कैश काउंटर से से अपना पंजीकरण करा सकते हैं। विभाग द्वारा व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक लोग योजना का लाभ पा सकें। योजना तीन चरणों में चलेगी। प्रथम चरण 1 दिसंबर 2025 से आरंभ होकर 31 दिसंबर 2025 तक चलेगा। द्वितीय चरण 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक तथा तृतीय चरण 1 फरवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 तक चलेगा। प्रथम चरण में 100% ब्याज के साथ मूलधन में 25% की छूट द्वितीय चरण में 15% की छूट एवं तृतीय चरण में 10% की ही छूट दी जाएगी। वन-टाइम सेटलमेंट की यह सुविधा उन उपभोक्ताओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जिनके बिल ब्याज और सरचार्ज के कारण बहुत अधिक हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं की आर्थिक क्षमता को देखते हुए सरकार ने मासिक किस्तों में भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध कराई है ताकि उन्हें किसी प्रकार का बोझ न महसूस हो यह मासिक किस्त 750 एवं ₹500 की होगी। कार्यक्रम के दौरान ऊर्जा मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे शिविरों के माध्यम से उपभोक्ताओं को जानकारी दें, पंजीकरण प्रक्रिया को सुचारू और सरल बनाएं तथा सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि यह विभाग की जिम्मेदारी है कि योजना का फायदा हर जरूरतमंद परिवार तक पहुँचे।

मंत्री श्री शर्मा ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विशेष रूप से धन्यवाद और श्रेय देते हुए कहा कि उपभोक्ता हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का यही संवेदनशील दृष्टिकोण इस योजना की प्रेरणा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री के ‘सबका साथ–सबका विकास–सबका विश्वास’ के संकल्प और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बिजली उपभोक्ताओं को लगातार राहत देने की नीति के कारण ही प्रदेश में छह वर्षों से बिजली दरों में कोई वृद्धि नहीं हुई और अब यह ऐतिहासिक राहत योजना लागू होकर उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ को बड़े पैमाने पर कम करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों का मार्गदर्शन इस योजना की बुनियाद है, जो प्रदेश के लाखों परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी।मंत्री ने सभी बकायेदार उपभोक्ताओं से अपील की कि वे इस अवसर को हाथ से न जाने दें और पंजीकरण कर योजना का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा, बिजली बिल राहत योजना 2025–26 उपभोक्ताओं को पुराने बोझ से मुक्त करने वाली ऐतिहासिक पहल है और यह उनके जीवन में वास्तविक आर्थिक राहत लाएगी।

इस अवसर पर माननीय विधायक फाफामऊ श्री गुरु प्रसाद मौर्य, माननीय विधायक फूलपुर श्री दीपक पटेल, माननीय विधान परिषद सदस्य श्री सुरेंद्र चौधरी, जिला अध्यक्ष गंगापार श्रीमती निर्मला पासवान, अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधिगणों सहित एमडी पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम श्री शंभू कुमार, मुख्य विद्युत अभियंता, अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता विद्युत उपभोक्ता एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

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