रिपोर्टर प्रकाश राणावत
*एक्शन मोड में उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा, पुलिस अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही पर*
नाराज हुए एसपी, आदेशों का उल्लंघन और लापरवाही करने पर 20 पुलिस कर्मियों पर गिरी गाज, सभी को दंडित करते हुए अन्य पुलिस कर्मियों को दी हिदायत
दरअसल उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा ने उज्जैन जिले के सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाह न हों और आम जनता के साथ अनावश्यक रूप से अभद्र व्यवहार न करें । इसके साथ ही, बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित न रहने के भी निर्देश दिए गए हैं । लेकिन बावजूद इसके कार्य में लापरवाही और नियमों के उल्लंघन के कारण 20 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ वेतन वृद्धि रोकने के साथ-साथ नगद और आर्थिक दंड भी लगाया गया है ।
बताया जा रहा है कि पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा महिला गुमशुदगी के प्रकरणों की जानकारी मांगी गई थी । इस संबंध में उज्जैन पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने संबंधित अधिकारियों को जानकारी भेजने के निर्देश दिए थे, लेकिन उनि. सूबेदार सिंह दादोरिया (डी.सी.बी.) और सउनि. अभिनव प्रताप सिंह (प्रभारी ओ.एम. शाखा डीपीओ) उज्जैन द्वारा अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के कारण, उन्हें 500/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है ।
वहीं सी.एम. हेल्पलाइन पोर्टल पर समय सीमा में शिकायतों का निराकरण न करने पर उनि. रविंद्र कटारे, थाना प्रभारी, पंवासा को भी अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के लिए 500/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है । उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा ने भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति होने पर कठोर कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं ।
इसके साथ ही श्रावण माह में बाबा महाकालेश्वर की पहली सवारी के सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आयोजित बैठक में, उनि. प्रदीप राजपूत ने दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक न सुनने और उदासीन आचरण का प्रदर्शन करने पर, उन्हें 500/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया ।
अपराध समीक्षा बैठक के दौरान, थाना इंगोरिया, खाचरौद और भाटपचलाना के लंबित गुमशुदगी प्रकरणों की समीक्षा में लापरवाही बरतने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को 1,000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया ।
इसी प्रकार थाना चिमनगंज में कार्यरत प्र.आर. (कार्यवाहक) 775 चंचल पापोला और अन्य पुलिस कर्मियों को उनके गैर जिम्मेदाराना आचरण के कारण, वेतन में संचयी प्रभाव से कटौती की सजा दी गई है ।