हेडलाइन
दिल दहला देने वाली घटना
सात जन्मों तक रिश्ता निभाने वाली रईस अहमद की पत्नी ही निकली रईस अहमद की कातिल
आरोपी पत्नी गिरफ्तार। दो सहयोगी फरार।
मनेन्द्रगढ़ के चनवारीडांड में हुई थी घटना।
प्राइम संदेश एमसीबी छत्तीसगढ़
संभाग हेड अजीमुदिन अंसारी
मनेंद्रगढ़/जिले के मनेन्द्रगढ़ सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत चनवारीडांड में पेशे से पत्रकार रईस अहमद की हत्या के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। युवक की हत्या उसकी पत्नि ने अपने प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर ही की थी। पुलिस ने आरोपी पत्नि को गिरफ्तार कर लिया है वहीं घटना के बाद से दो आरोपी अब भी फरार है जिसकी पुलिस द्वारा सरगर्मी से तलाश की जा रही है।
*पुलिस को मोबाइल से मिली सूचना*
पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 16 मई 2024 को सुबह 06.15 बजे सिटी कोतवाली पुलिस को मोबाईल से सूचना मिली की मौहारी पारा चनवारीडांड ग्राउण्ड फारेस्ट डिपो के पीछे एक युवक का शव पड़ा हुआ है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो मृतक की शिनाख्त रईस अहमद के रूप में की गई। मृतक के शव को देखकर प्रथम दृष्टया अज्ञात आरोपी के द्वारा हाथ मुक्का एवं लात तथा हथियार से मारपीट करना प्रतीत हो रहा था।
*मृतक के भाई ने दर्ज कराई रिपोर्ट*
मृतक रईस अहमद के भाई नसीर अहमद के द्वारा मौके पर रिपोर्ट दर्ज कराया गया की इसका चचेरा भाई मृतक रईस अहमद की शादी
करीबन 4-5 वर्ष पूर्व मौहारपारा के मो. याकूब की लड़की सफीना के साथ सामाजिक रीति रिवाज से हुआ था। दोनो के दाम्पत्य जीवन से एक पुत्री पैदा हुई है। जिसकी उम्र 03 वर्ष है। रईस की पत्नी सफीना करीबन 04-05 महीने पहले गढ़वा झारखण्ड के रहने वाले आलम के लड़के आरजू खान के साथ भाग गई थी जिसे रईस अपने साथ
लेकर मनेन्द्रगढ़ आ गया था। पिछले डेढ माह से वह अपनी पत्नी एवं बच्ची को साथ लेकर मौहारीपारा चनवारीडांड में किराये के मकान लेकर रहता था। 15 मई 2024 की रात में अज्ञात आरोपी द्वारा मृतक के साथ मारपीट और हत्या कर उसके शव को फारेस्ट डिपो के पीछे ले जाकर फेंक दिया गया था।
*रिपोर्ट दर्ज होते ही पुलिस ने लिया एक्शन*
प्रार्थी की रिपोर्ट पर सिटी कोतवाली थाना मनेन्द्रगढ़ में अपराध क्रमांक 159/24 धारा 302 भादसं. कायम किया गया। पुलिस अधीक्षक एमसीबी चन्द्रमोहन सिंह के निर्देश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक वाडेगांवकर और पुलिस
अनुविभागीय अधिकारी ए. टोप्पो के मार्गदर्शन में विवेचना के दौरान मृतक की पत्नी सफीना से कड़ाई से पुछताछ की गई।
*पत्नि ने कबूल किया अपना जुर्म*
पुलिस द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी पत्नि सफीना खातून ने बताया की 15 मई 2024 को आरजू के पास फोन कर अपने पति रईस अहमद की हत्या कराने की योजना बनाई। 15 मई 2024 की रात करीब 2.00 बजे आरजू खान अपनी बुआ के लड़के खुशी खान के साथ मौहारीपारा मनेन्द्रगढ़ अपनी मोटरसाइकिल से आया। घर के पास आने के बाद सफीना के पास फोन किया तो सफीना ने घर का दरवाजा खोल दिया जिसके बाद दोनो युवक मृतक रईस अहमद के बेडरूम में जाकर मृतक को सोते हुये हाथ मुक्का एवं लात तथा थारदार हथियार से मारपीट कर गले में गमछा बाध कर गला घोट कर हत्या कर दिये तथा साक्ष्य को छिपाने के लिये मृतक के शव को फारेस्ट डिपो के पीछे ले जाकर रख दिये थे। आरोपिया सफीना खातून पति स्व.रईस अहमद उम्र 21 वर्ष निवासी मौहारीपारा से घटना में प्रयुक्त मोबाईल जप्त कर आरोपिया के विरूद्ध अपराध
सबूत पाये जाने आरोपिया को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेज दिया गया है। प्रकरण में धारा 201, 120 (बी), 34
भा.द.सं. जोडी गई है। आरोपी आरजू खान तथा खुशी की गिरफ्तारी के लिये टीम रवाना की गई है। सिटी कोतवाली प्रभारी अमित कश्यप ने आश्वस्त किया है की प्रकरण के दोनों आरोपियों को भी शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जायेगा।
*ये रहे कार्यवाही में शामिल*
सम्पूर्ण कार्यवाही में सिटी कोतवाली थाना प्रभारी मनेन्द्रगढ़,
निरीक्षक अमित कश्यप, उपनिरीक्षक सत्येन्द्र सिंह,
सउनि केतन राजवाडे, राकेश शर्मा, किशन चौहान, नईम खान, प्रधान आरक्षक इश्तियाक खान, मुमताज खान, हेमन्त मिंज,
पुष्कल सिन्हा, राकेश शर्मा, बिनको बहालेन एक्का, आरक्षक जितेन्द्र ठाकुर, भूपेन्द्र यादव, राकेश तिवारी, रवि साहू,
हिरत राम, महिला आरक्षक साधना सरोज एक्का की महत्वपूर्ण भूमिका रही।