प्रत्याशी, व्यय लेखा रजिस्टर का 23 और 30 अप्रैल एवं 03 मई को करा सकेंगे निरीक्षण : कलेक्टर श्री सूर्यवंशी
प्रत्याशी, व्यय लेखा रजिस्टर का 23 और 30 अप्रैल एवं 03 मई को करा सकेंगे निरीक्षण : कलेक्टर श्री सूर्यवंशी
बैतूल 15 अप्रैल 2024
लोकसभा निर्वाचन 2024 के अनुक्रम में बैतूल लोकसभा प्रत्याशी अपने व्यय लेखा पंजीयन का निरीक्षण 23, 30 अप्रैल एवं 3 मई को करा सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने जारी अपने आदेशों में कहा कि प्रत्याशियों को व्यय लेखा रजिस्टर के निरीक्षण के लिए नाम निर्देशन के समय उन्हें सौंपी गई व्यय लेखा पंजी की सही प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दाखिल करनी होगी।
जारी आदेशों के अनुसार व्यय लेखा पंजी के निरीक्षण के लिए 3 तिथियां निर्धारित की गई है। प्रथम निरीक्षण के लिए 23 अप्रैल 2024 को सुबह 10 बजे से शाम 5.00 बजे तक पंजी की सही प्रति दाखिल कराई जा सकेगी। द्वितीय निरीक्षण 30 अप्रैल को 2024 को प्रात: 10 से 5 बजे तक एवं तृतीय निरीक्षण के लिए पंजी की सत्य प्रतिलिपि 3 मई को प्रात: 10 बजे से 5.00 बजे तक दाखिल की जा सकेगी। सही प्रति का लेखा निरीक्षण जिला पंचायत के सभाकक्ष में किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि किसी अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा के अनुरक्षण में असफलता धारा 171-झ के तहत एक निर्वाचन अपराध है। भारत निर्वाचन आयोग के नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक प्रत्याशी के लिए निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 95 लाख निर्धारित की गई है। इस व्यय पंजी में निर्वाचन से संबंधित व्यय की एंट्री की जाना है। व्यय लेखा के अनुसार व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित राशि से ज्यादा नहीं होगी।
आदेशानुसार प्रत्याशी स्वयं अथवा अपने निर्वाचन एजेंट के माध्यम से या विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा व्यय प्रेक्षक निरीक्षण के लिए प्रदा विहित प्राधिकारी के समक्ष अपना दैनिक व्यय रजिस्टर मूलत: भुगतान संबंधी समस्त भुगतान शुदा/बकाया देयक, निर्वाचन व्यय हेतु पृथक से खोले गए बैंक खाते की निर्वाचन तिथियों एक दिन पूर्व तक अद्यतन बैंक की पासबुक व अन्य संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे।