प्लाट दिलाने के नाम पर 50 हजार रुपए की धोखाधड़ी, आवेदक ने पुलिस अधीक्षक से लगाई गुहार
तीन वर्ष से न्याय के लिए भटक रहा मोतीलाल
मामला गाडरवारा अशोक बिहार का है जहां पर आवेदक मोतीलाल को जमीन दिलाने के नाम पर 50 हजार रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है आवेदक ने जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार को लिखत आवेदन कर बताया कि उसके साथ अशोक बिहार कालोनी के बिल्डर सेख जिलानी खान कालोनाइजर स्थाई निवासी जबलपुर एवम शिवकुमार निखरा/धन्ना लाल निखरा निवासी पानी की टंकी के पास गाडरवारा से 20×80=2000 वर्ग फुट प्लाट का सौदा तय माप दंड के अनुसार 18 लाख 80 हजार रुपए में तय हुआ था जिसका व्याना बतौर रुपए 50 हजार राशि उक्त दोनों कालोनाइजर्स को मोतीलाल ने दिए थे और बदले में उनके द्वारा रशीद क्रमांक 410 विधि पूर्वक दिए जो मोतीलाल के पास मौजूद मोतीलाल लाल ने बाकी पैसे का इंतजाम कर कॉलोनाइजर्स से कहां की शर्त के मुताबिक आप मेरे नाम प्लांट क्रमांक L 2000 स्क्वायर फीट की रजिस्ट्री मेरे हक में कर दें और आपका पैसा ले लें तब से आज दिनांक तक कॉलोनाइजरों ने ना तो आवेदक के हक में प्लाट बैनामा करवाया और ना मोतीलाल के पैसे वापस किए जिससे वह एकदम ठगा महसूस कर रहा है तद्नानुसार तभी से मोतीलाल कभी एसडीएम कार्यालय गाडरवारा कभी जिला कलेक्टर नरसिंहपुर तो कभी पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर के निरंतर चक्कर काट रहा है ना तो मोतीलाल को उसके पैसे मिल रहे हैं और ना जिम्मेदारों के द्वारा न्याय ऐसे में फर्जी तरीके से प्लाटों पर ठगी करने वालों के हौसले बुलंद हैं इस तरीके की जाने और भी कितनी वारदातें उनके द्वारा की गई होगी यह तो शासन के द्वारा उक्त व्यक्तियों पर कार्रवाई होने के बाद ही खुलासा हो सकता है फिलहाल आवेदक ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उपस्थित होकर कॉलोनाइजरों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करने के लिए लिखित आवेदन दिया और दोषियों पर उचित कार्यवाही मांग की