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मंडी अधिनियम के तहत कार्यवाही में 57 लाख का धान जब्त

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लोकेशन

जिला सुरजपुर छत्तीसगढ़

संवाददाता शत्रुघन तिवारी

 

मंडी अधिनियम के तहत कार्यवाही में 57 लाख का धान जब्त

 

-31 जनवरी तक निरंतर जारी रहेगी कार्यवाही

 

सूरजपुर/ 13 जनवरी 2024/ कलेक्टर श्री रोहित व्यास के निर्देश पर खाद्य, मंडी और सहकारिता विभाग की संयुक्त टीम द्वारा अनाज के थोक व्यापारियों एवं ट्रेडर्स के यहाँ छापामार कार्यवाही करते हुए मंडी अधिनियम के तहत 2591 क्विंटल धान की जप्ति की कार्यवाही की गयी है। जिसकी क़ीमत 56 लाख 56 हज़ार रूपये है। प्रशासन की इस कार्यवाही से धान की अवैध खरीदी बिक्री करने वाले कोंचीयो व बिचौलियों में हड़कंप मचा हुआ है। जिला प्रशासन द्वारा अवैध धान के परिवहन और अफरा-तफरी करने वाले कोंचीयो व बिचौलियों पर सख्ती करने के साथ ही जिले के सभी धान खरीदी केंद्रों में भी लगातार कड़ी मॉनिटरिंग की जा रही है।

इस कार्रवाई में खाद्य अधिकारी श्री विजय किरण, सहायक खाद्य अधिकारी श्री संदीप भगत, खाद्य निरीक्षक श्री नीतीश कुमार, उप पंजीयक श्री जी एस शर्मा, सहकारिता निरीक्षक श्री अभिषेक सोनी मंडी सचिव श्री रामधनी भगत, श्री दीपक कुमार आदि शामिल थे। कलेक्टर के निर्देशानुसार यह कार्यवाही 31 जनवरी तक निरंतर जारी रहेगी।

उक्त कार्रवाई सक्षम फूड इंडस्ट्री महामाया राइस, इंडस्ट्रीज मित्तल राइस प्रोडक्ट, अमन फ्लोर गोयल इंडस्ट्रीज राइस मिल एवं सौम्या ट्रेडर्स राम अनुग्रह उपाध्याय थोक अनाज विक्रेता के यहां की गई है । प्राइम्स सन्देश न्यूज से शत्रुघन तिवारी कि रिपोर्ट।

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