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बैतूल में लूट की आरोपिया को कोतवाली पुलिस ने 24 घंटे के भीतर किया गिरफ्तार

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बैतूल में लूट की आरोपिया को कोतवाली पुलिस ने 24 घंटे के भीतर किया गिरफ्तार

 

बैतूल । फरियादी उज्जवल पान्से द्वारा थाना उपस्थित आकर एक हस्त लिखित आवेदन अपनी मां इंदिरा पान्से पति दशरथ पान्से उम्र 68 साल नि मालवीय वार्ड खंजनपुर बैतूल के साथ घर मे काम करने वाली संध्या बागमारे द्वारा दोपहर मे घर में घुसकर लूट करने के संबंध में प्रस्तुत किया। आवेदन पत्र के मजमून से प्रथम दृष्टया संध्या बागमारे द्वारा घटित संज्ञेय अपराध धारा 392,452 भादवि का पाया जाने से आरोपिया संध्या पति श्याम बागमारे के विरुध्द अपराध क्रं. 1005 धारा 392,452 भादवि का पंजीबध्द कर विवेचना मे लिया गया।

 

प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुये श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री सिध्दार्थ चौधरी तथा अति.पु.अ. श्रीमति कमला जोशी द्वारा थाना कोतवाली बैतूल के थाना प्रभारी आशीष सिंह पवॉर को प्रकरण की आरोपिया को तत्काल पतारसी कर गिरफ्तार कर, माल मशरूका बरामद करने हेतू निर्देश दिये गये। थाना प्रभारी आशीष सिंह पवार द्वारा तत्काल प्रभाव से पुलिस टीम का गठन किया जाकर प्रकरण की आरोपिया व माल मशरूका की दस्तयाबी हेतू कस्बे में रवाना किया गया। पुलिस टीम द्वारा मुस्तैदी से निर्देशो का पालन करते हुये लुटेरी आरोपिया संध्या बागमारे को उसके किराये के निवास स्थान से थाना कोतवाली बैतूल लाया जाकर हिकमत अमली से पूछताछ की गई जिसने अपना जुर्म स्वीकार करते हुये माल मशरूका कुल कीमती 01 लाख रूपये के सोने के कडे दो नग एवं एक सोने का मंगलसूत्र को बरामद करवाया गया। प्रकरण की आरोपिया को दिनांक 09.12.2023 को माननीय न्यायालय बैतूल पेश किया गया है।

 

उक्त कार्यवाही में थाना कोतवाली के थाना प्रभारी निरीक्षक आशीष सिंह पवॉर, उनि अश्विनी चौधरी, म.प्र.आर. 191 ललिता इवने, म.आर. 665 लीमा, आर. 94 अभिजीत खलतकर , आर. 650 उज्जवल दुबे की भूमिका सराहनीय रही है ।

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