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कालाबाजारी रोकने के लिए सख्ती: पेट्रोलियम कंपनियों ने गैस एजेंसियों को जारी किए
*दैनिक प्राईम संदेश जिला* *ब्यूरो चीफ राजू बैरागी जिला* *रायसेन*
निर्देश,सब्सिडी के लिए 3.20 लाख उपभोक्ताओं को कराना होगा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन
रायसेन।
कालाबाजारी रोकने के लिए सख्ती: पेट्रोलियम कंपनियों ने गैस एजेंसियों को जारी किए निर्देश,सब्सिडी के लिए 3.20 लाख उपभोक्ताओं को कराना होगा बायोमेट्रिक वेरिफिके
कालाबाजारी रोकने के लिए सख्ती: पेट्रोलियम कंपनियों ने गैस एजेंसियों को जारी किए निर्देश,सब्सिडी के लिए 3.20 लाख उपभोक्ताओं को कराना होगा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन
घरेलू गैस की कालाबाजारी को रोकने के लिए सख्त किए नियम
रायसेन।घरेलु गैस सिलेंडर की कालाबाजारी रोकने के उद्देश्य से पेट्रोलियम गैस कंपनियों ने रायसेन जिले की गैस एजेंसियों को भी यह आदेश जारी किए गए हैं कि उपभोक्ताओं को अब बायोमैट्रिक वैरिफिकेशन कराना अनिवार्य है।
बगैर प्रमाणीकरण के नए कनेक्शन भी नहीं होंगे जारी
अब गैस उपभोक्ताओं को नए कनेक्शन बायोमेट्रिक। प्रमाणीकरण के जारी न करने भी निर्देशित किया गया है। कंपनी ने साफ कहा है कि हाल ही में जिन उपभोक्ताओं का प्रमाणीकरण मोबाइल ओटीपी के आधार पर किया था।उनका भी बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण किया जाएगा। तब ही वे किसी भी तरह की गैस सिलेंडर सब्सिडी के लिए हकदार होंगे।
तो ऐसे नहीं मिलेगी सब्सिडी
घरेलू गैस सिलेंडरों पर सब्सिडी ले रहे उपभोक्ताओं के लिए अब बगैर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के कोई भी सब्सिडी नहीं मिलेगी। उन्हें बायोमेट्रिक मशीन पर अंगूठा लगाने अनिवार्य किया जा रहा है। इसके लिए गैस एजेंसियां अपने स्टाफ को बायोमेट्रिक मशीन उपलब्ध कराएंगी। इसके निर्देश केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम कंपनियों को दिए थे ।इसके बाद पेट्रोलियम कंपनियों ने गैस एजेंसियों को निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा है कि, सिलेंडर की डिलीवरी के समय भी उपभोक्ता से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण यानि बायोमेट्रिक मशीन पर उपभोक्ता का अंगूठा लगवाना अनिवार्य होगा। इसके बिना किसी भी सरकारी योजना की सब्सिडी उपभोक्ता को नहीं मिलेगी। दरअसल जिले में 22 गैस एजेंसियां है इनमें 2 गैस एजेंसियां तो अकेले रायसेन शहर में ही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इन गैस एजेंसियों पर सब्सिडी वाले करीब 3 लाख 20 हजार 379 घरेलू गैस उपभोक्ता है। इन्हें अब सब्सिडी के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण जरूरी कर दिया है।
शहर में गैस एजेंसी चलाने वाले मोहनलाल ललवानी ,अमन जाट का कहना है कि, पेट्रोलियम कंपनी का एक ऑर्डर आया है। जिसमें हमें अपने मैदानी अमले को बायोमेट्र्रिक मशीन उपलब्ध कराने व दो एक्स्ट्रा मशीन अपने पास सुरक्षित करके रखने के निर्देश हैं। निर्देश के तहत एजेंसी को अपने सभी उपभोक्ताओं का बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण कराने को कहा है।
ई-केवायसी कराना भी अनिवार्य।
सभी घरेलू गैस उपभोक्ता जो सब्सिडी ले रहे हैं उन्हें गैस एजेंसी पर अपने आधार कार्ड की फोटो कापी के साथ आकर बायोमेट्रिक के माध्यम से अपना ई-केवायसी कराना अनिवार्य है। ई- केवायसी नहीं कराने वाले गैस उपभोक्ताओं को सब्सिडी से वंचित होना पड़ेगा। फिलहाल, एजेंसी में ही ई-केवायसी किया जा रहा है।
इनका कहना है।
कालाबाजारी रोकने कंपनी ने बनाए नये नियम।
बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण कराने के निर्देश पेट्रोलियम कंपनी ने भेजे थे।जिसके बाद से हमने सभी उपभोक्ताओं का बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण कराना शुरू कर दिया है। कालाबाजारी रोकने के लिए इस तरह के नियम कंपनी ने बनाए हैं।मोहन लाल ललवानी एमआर गैस एजेंसी पाटनदेव रायसेन।