सरकारी जमीन पर कब्जे के बाद दुकान निर्माण, नोटिस के बावजूद नही हटा अतिक्रमण,
शहडोल ।
शासकीय भूमि पर अतिक्रमण को लेकर प्रशासन की कार्रवाई एक बार फिर सवालों के घेरे में है। तहसील गोहपारू क्षेत्र के ग्राम खन्नौधी में शासकीय आराजी खसरा नंबर 1678/1, रकबा 0.320 हेक्टेयर की भूमि के एक हिस्से पर शिव कुमारी पति बाबूलाल सोनी निवासी खन्नौधी तहसील गोहपारु जिला शहडोल द्वारा अनद्धिकृत कब्जे की शिकायत के बाद तहसील स्तर से कार्रवाई की जा चुकी है।
उपलब्ध प्रशासनिक नोटिस के अनुसार, इस मामले में न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त खन्नौधी द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 0013/अ-68/2026-27 में सुनवाई के बाद दिनांक 07 जुलाई 2026 को शासकीय भूमि से कब्जा हटाने/बेदखली का आदेश पारित किया गया था। साथ ही 10 हजार रुपये अर्थदंड अधिरोपित किए जाने का उल्लेख भी है। इसके बाद भी संबंधित कब्जाधारी द्वारा कथित रूप से भूमि खाली नहीं की गई।
स्थानीय स्तर पर आरोप है कि प्रशासनिक निर्देशों के बावजूद मौके पर दुकान का निर्माण कर दिया गया और दुकान में शटर भी लगा दिया गया। इससे यह सवाल उठ रहा है कि जब सरकारी भूमि से कब्जा हटाने का आदेश जारी हो चुका है, तो उसके बावजूद निर्माण कार्य कैसे जारी रहा?
मामले में पटवारी,तहसीलदार एवं एसडीएम स्तर पर शिकायत किए जाने के बावजूद कार्रवाई की स्थिति को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है।