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अब मेन मार्केट में नौ से नौ तक नहीं होगा भारी वाहनों का प्रवेश,कलेक्टर ने जारी किया आदेश। *दूर दराज से बाजार खरीदी करने वाले आम नागरिकों को झेलनी पर सकती है परेशानी*

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अब मेन मार्केट में नौ से नौ तक नहीं होगा भारी वाहनों का प्रवेश,कलेक्टर ने जारी किया आदेश।

 

*दूर दराज से बाजार खरीदी करने वाले आम नागरिकों को झेलनी पर सकती है परेशानी*

 

सीधी /मझौली

 

अतिक्रमण ग्रसित क्षेत्र मेन मार्केट मझौली में अब सुबह 9 से शाम 9 तक भारी वाहनों का प्रवेश नहीं होगा तथा राम मंदिर तिराहे से तीनों तरफ 100–100 मीटर की परिधि में कोई वाहन खड़े नहीं किए जाएंगे।जिसके लिए जिला कलेक्टर सीधी स्वरोचिष सोमवंशी ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।यह आदेश आज 2 फरवरी 2026 को उपखण्ड मजिस्ट्रेट मझौली के पत्र कमांक 1097/ प्रवा./2025 मझौली, दिनांक 01 दिसम्बर 2025 के माध्यम से मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद मझौली द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं थाना प्रभारी पुलिस थाना मझौली के जांच प्रतिवेदन के आधार पर जारी किया गया है जारी आदेश में उल्लेखित किया गया है कि नगर परिषद मझौली के मुख्य बाजार में आये दिन लगनें वाले जाम की समस्या से निजात दिलाने हेतु प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाते हुए तिराहे के पास से तीन तरफ 100 मीटर के परिधि क्षेत्र को नो पार्किंग जोन घोषित किये जानें के संबंध में प्रतिवेदित किया गया है।

बताते चलें कि यह आदेश उपखण्ड मजिस्ट्रेट मझौली के प्रतिवेदन के अनुक्रम में लोकहित के दृष्टिगत मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 115 सह पठित म.प्र. मोटरयान नियम, 1994 के नियम 215 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर परिषद मझौली के मुख्य बाजार में सुबह 09.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश निषेध (No Entry) एवं राम मंदिर तिराहे के पास मड़वास रोड, उमरिया व्यौहारी रोड में तीनों तरफ की 100 मीटर परिधि को No Parking Zone घोषित किया जाता है। आदेश के उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा-223 एवं मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।यह आदेश तत्काल प्रभाव लागू किया गया है।

जिसका प्रतिलिपि कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा को सादर सूचनार्थ।पुलिस अधीक्षक सीधी,उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मझौली जिला सीधी।मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत परिषद मझौली की ओर सांकेतिक चिन्हांकन हेतु ,थाना प्रभारी थाना मझौली एवं मड़वास जिला सीधी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया है।

 

*अतिक्रमण एवं इंडियन बैंक बन रहा जाम का मुख्य कारण*

 

यदि देखा जाए तो दुकानदारों का लगातार बढ़ता अतिक्रमण नाली के ऊपर पीसीसी रोड तक अपनी दुकान सजा लेते हैं। यहां तक की नाली के ऊपर रैंप एवं सीढ़ी का निर्माण करा रखे हैं तथा कर रहे हैं वहीं सभी नियमों को दरकिनार करते हुए कई वर्षों से किराए के मकान में बिना पार्किंग व्यवस्था के संचालित इंडियन बैंक यहां सैकड़ो की संख्या में रोजाना उपभोक्ता आते हैं और अपनी मोटरसाइकिल आधी रोड तक खड़ी कर लेते हैं। यही कारण है कि आए दिन हर एक घंटे में जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वहीं कुछ अराजक तत्वों द्वारा लोगों को परेशान करने रोड में गाड़ी भी खड़ी कर दी जाती है।

 

*नो एंट्री एवं नो पार्किंग होंगी लोगों को समस्या*

 

यदि कलेक्टर द्वारा जारी आदेश का कड़ाई से पालन हो जाएगा तो खरीदारी करने बाजार आने वाले लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि नगर परिषद मझौली में भले ही चाहे अरबो खरबो नगर विकास की राशि फिजूल खर्ची अनावश्यक निर्माण कार्यों में गला दी गई हो लेकिन लोगों की सुविधा की दृष्टि से कोई सार्थक विकास नहीं हो सका है बाजार के तीनों -चारो ओर पार्किंग के लिए यहां तक की बीचों-बीच शासकीय भूमि उपलब्ध है लेकिन अतिक्रमणकारियों के चंगुल में फांसी हुई है जिसे नगर परिषद प्रशासन खाली कराने में कोई रुचि नहीं दिख रहा। ऐसे में दूर दराज से आने वाले लोगों को अपनी टू व्हीलर एवं फोर व्हीलर बाइक खड़ी करने के लिए तथा समान लाने ले जाने के लिए परेशानी उठानी पड़ सकती है।

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