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एक जुलाई से लागू होंगी नई धाराएं,हत्या के प्रयास, बलात्कार की धाराएं भी बदलीं,

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एक जुलाई से लागू होंगी नई धाराएं,हत्या के प्रयास, बलात्कार की धाराएं भी बदलीं,

अब हत्या की धारा 101 तो धोखाधड़ी की धारा होगी 316

*दैनिक प्राईम संदेश जिला ब्यूरो चीफ राजू बैरागी जिला *रायसेन*

 

रायसेन. कहीं किसी की हत्या हो तो अपराधी पर धारा 302 लगाई जाती है। जानलेवा हमला होने पर 307, धोखाधड़ी करने पर धारा 420 तो बलात्कार के आरोपी पर धारा 376 लगाई जाती है। इन जैसी कई धाराएं लोगों को जुबानी याद हैं। लेकिन अब इन्हे भूलने और इनकी जगह लागू होने जा रही नई धाराओं को याद करने की जरूरत है। कारण यह है कि एक जुलाई 2024 से यह बड़ा बदलाव होने वाला है। 1860 में अंग्रेजों के जमाने के कानून और धाराओं में आमूलचूल परिवर्तन किया गया है। इस बदलाव को पुलिस ने समझ लिया है।अब आमजन को भी समझने की जरूरत है।

कोतवाली थाना के पुलिस कंट्रोल मीटिंग हाल परिसर में पुलिस अधिकारियों की एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। एसडीओपी प्रतिभा शर्मा के नेतृत्व में आयोजित कार्यशाला में रायसेन अनुविभाग के चार थानों सहित महिला एवं अजाक थाने से 80 से अधिक पुलिस अधिाकारी, कर्मचारी शामिल हुए।

कार्यशाला में एक जुलाई से देश में लागू होने वाले नए कानून के प्रावधानों से पुलिस महकमें को अवगत कराया गया। देश में ब्रिटिश काल से चले आए रहे आइपीसी और सीआरपीसी की जगह अब नए तीन कानून लेने जा रहे हैं। जो भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानि बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए हैं।

ये होंगे बदलाव

एसपी विकाश कुमार शाहवाल, एएसपी कमलेश कुमार खरपुसे ने बताया कि नए कानून लागू होने के बाद अब तक चली आ रही धाराएं पूरी तरह से बदल जाएंगी। अभी तक आइपीसी में 511 धाराएं थीं, जो अब 356 बची हैं। 175 धाराएं बदल गई हैं। 8 नई जोड़ी गईं हैं। जबकि 22 धाराएं खत्म हो गई हैं। इसी तरह सीआरपीसी में 533 धाराएं बची हैं। 160 धाराएं बदली गईं हैं, 9 नई जुड़ी हैं तथा 9 खत्म की गई हैं।नए कानून में हत्या के लिए अब धारा 302 नहीं बल्कि 101,धोखाधड़ी की धारा420 बदल दी गई है।

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