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पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना जरूरी, 15 दिसंबर के बाद होगी

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पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना जरूरी, 15 दिसंबर के बाद होगी

 

*दैनिक प्राईम संदेश जिला* *ब्यूरो चीफ राजू बैरागी जिला* *रायसेन*

 

 

कार्रवाई,रायसेन में वेंडर नहीं, बाइक खरीदने पर प्रदेश स्तर पर ग्वालियर से बनकर आ रही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट।

 

पुराने वाहन चालक प्लेट लगवाने में नहीं ले रहे रूचि।

 

रायसेन।पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगवाना जरूरी हो गया है।यदि वाहन मालिकों ने जल्द वाहनों में नम्बर प्लेटें नहीं लगवाईं तो 15 दिसंबर से वाहनों की धरपकड़ कर जुर्माने की कार्यवाही होना तय है।फिलहाल हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेटों की रायसेन में कोई वेंडर नहीं होने से यहां कोई व्यवस्था नहीं है।प्रदेश स्तर से फिलहाल ग्वालियर से डायरेक्ट रायसेन के वाहन शोरूम से ही इसकी व्यवस्था मिल रही है।बाद में संभाग स्तर पर यानी भोपाल से हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेंट सप्लाई शुरू हो जाएंगी।

 

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिला परिवहन विभाग ने वर्ष 2019 के पहले खरीदे गए समस्त शासकीय और अशासकीय वाहनों में एचएसआरपी लगाने के लिए 6 महीने का समय निर्धारित किया है। लेकिन पुराने वाहन चालक नंबर प्लेट लगवाने में रूचि नहीं ले रहे हैं। इस बारे में वाहन चालक आरटीओ में जानकारी लेने के लिए भी नहीं पहुंच रहे हैं। इधर, शोरुम के संचालक नई मोटर साइकिल खरीदने वाले ग्राहकों को रायसेन में ग्वालियर में कार्यरत वेंडर से द एचएसआरपी नंबर प्लेट उपलब्ध करवा रहे हैं। उनका कहना है कि पुराने वाहनों पर उक्त नंबर प्लेट लगाने के संबंध में उन्हें कोई आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं।

 

दिसंबर तक नंबर प्लेट लगवाना जरुरी हैं।

 

परिवहन आयुक्त मप्र ने वर्ष 2019 के पूर्व वाले वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के आदेश जारी किए हैं। 15 दिसंबर तक वाहन चालकों को नंबर प्लेट लगवाना जरुरी है। इसके बाद जांच अभियान शुरू कर चालानी कार्रवाई की जाएगी।जगदीश सिंह भील आरटीओ, रायसेन।

 

एचएसआरपी प्लेट लगाने के आदेश नहीं मिल।

 

शोरुम से विक्रय हो रही मोटरसाइकिलों की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ग्वालियर के वेंडर के जरिए बनवाकर बुलाई जा रही हैं। 2019 के पहले वाले वाहनों में एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाने के संबंध में आदेश नहीं मिले हैं।कुनाल कांकर , शोरूम संचालक, रायसेन

 

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट से वाहन सुरक्षित।

 

वर्ष 2019 के पहले वाले वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाई है। ऐसे वाहनों की नंबर प्लेट को आसानी से बदला जा सकता था। लेकिन एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाने से वाहन सुरक्षित रहेगा। आसानी से बदला नहीं का सकता। इसकी खासियत यह है कि इस नंबर प्लेट को डुप्लीकेट नहीं बनाया जा सकेगा। वाहन मालिक की सुरक्षा को लेकर आदेश जारी कर इसे लगाने के लिए कहा है।

 

स्कैन करते ही मिलेगी मालिक की जानकारी।

 

एल्युमीनियम निर्मित नंबर प्लेट है, जो वर्तमान में सभी वाहनों पर लगाई जा रही है। इस प्लेट बाएं कोने पर एक नीले रंग का होलोग्राम होता है। निचले बाएं कोने पर एक यूनिक लेजर ब्रांडेड 10 अंकीय स्थायी पहचान संख्या पिन दिया जाता है।इसके अलावा पंजीकरण संख्या के अंकों और अक्षरों पर एक हॉट-स्टेप फिल्म लगाई जाती है और उसके साथ नीले रंग में इंडिया लिखा होता है।

 

जरूरी हो गया हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट….

 

एक अप्रेल 2019 के पूर्व परिवहन कार्यालय में पंजीकृत किए गए वाहनों पर अब अनिवार्य रूप से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट (एचएसआरपी) लगवाना होगी। पुराने वाहनों पर एचएसआरपी लगाने की डेडलाइन परिवहन विभाग ने 15 दिसंबर तय की है। लेकिन रायसेन जिले में कोई वेंडर नहीं होने के कारण शो-रूम संचालक ग्वालियर जिले के यह प्लेट बनवाकर बुलवा रहे हैं। इसमें दो दिन का समय लग रहा है। नंबर प्लेट लगवाने के संबंध में जिला परिवहन विभाग रायसेन को कार्यालय परिवहन आयुक्त कार्यालय ग्वालियर से निर्देश जारी हुए हैं। इसके बाद से वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने लोग पहुंचने लगे हैं।

 

दरअसल परिवहन विभाग ने स्पष्ट रूप से वाहन चालकों को ऑनलाइन आवेदन करके हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाने के निर्देश दिए हैं। अगर इसके बावजूद भी कोई वाहन चालक 15 दिसंबर 2023 के बाद नंबर प्लेट नहीं लगवाता है तो 500 रुपए का जुर्माना होगा।

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