गौवंश संबंधी अपराधों में संलिप्त आरोपी 6 माह के लिए जिला बदर धामनोद पुलिस की कार्रवाई, धार समेत 8 जिलों की सीमा से किया निष्कासित
लोकेशन धामनोद
गौवंश संबंधी अपराधों में संलिप्त आरोपी 6 माह के लिए जिला बदर
धामनोद पुलिस की कार्रवाई, धार समेत 8 जिलों की सीमा से किया निष्कासित
धामनोद। गौवंश के अवैध परिवहन एवं पशुओं के प्रति क्रूरता की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए धामनोद पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में गौवंश संबंधी अपराधों में लगातार संलिप्त रहे 24 वर्षीय आरोपी कपिल पिता दादु वर्मा, निवासी बगड़ीपुरा सुन्द्रेल के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई की गई है।
पुलिस के अनुसार आरोपी के विरुद्ध थाना धामनोद सहित आसपास के जिलों में गौवंश अधिनियम के तहत कुल 10 अपराध दर्ज हैं। लगातार आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए धामनोद पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध जिला बदर प्रकरण तैयार कर जिला दण्डाधिकारी, धार के समक्ष प्रस्तुत किया था।
प्रकरण में साक्षियों के कथन एवं सुनवाई के बाद जिला दण्डाधिकारी धार द्वारा 25 सितंबर 2026 को आरोपी कपिल को 6 माह की अवधि के लिए जिला धार सहित इंदौर, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन एवं आलीराजपुर जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर निष्कासित करने का आदेश जारी किया गया।
पुलिस द्वारा बताया गया कि जिला बदर आदेश की तामीली 3 अक्टूबर 2026 को आरोपी कपिल को कराई गई। आदेश तामीली की तारीख से प्रभावशील माना गया है।
सराहनीय भूमिका: कार्रवाई में थाना प्रभारी धामनोद निरीक्षक संतोषसिंह यादव, उपनिरीक्षक सावन मुवेल एवं थाना धामनोद पुलिस स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।