पशु तस्करों पर मझौली पुलिस कि बड़ी कार्यवाही,53 नग भैस वंशज लोड ट्रक वाहन पकड़ाया।
सीधी/मझौली
मध्य प्रदेश सीधी जिले के मझौली थाने की पुलिस ने पशु तस्करों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए 53 नग पशु वंशज भैंस के साथ तस्कर में प्रयुक्त वहां सहित लगभग 25 लाख रुपए कीमत के मसूरका जप्त किया है।
बताया गया कि रात्रि गस्त कर रहे मझौली थाने के हमराह स्टाफ आर 407 अक्षय तिवारी, आर 464 बृजकिशोर शुक्ला को समय 2 बजे रात सूचना मिली कि छवारी तरफ से एक ट्रक क्रमांक UP63 AT 4643 बाहन काफी स्पीड से व्यौहारी तरफ जा रहा है जिसमे पशु वसज भैस लोड है सूचना पर ग्राम चुवाही जैसे पहुंचा उसी समय एक स्कार्पिओ वाहन तेजी से निकली जिसका नंबर MP53CA 6375 था इसी के पीछे लगा ट्रक क्रमांक UP63 AT 4643 मिला जिसमे भैस लोड थी जिसका पीछा किया गया तो स्कार्पिओ का चालक अपने स्कार्पिओ को आगे पीछे रैकी करने करने लगा एवं पुलिस के वाहन को साइड न देने पर मुख्य मार्ग चमराडोल बैरियल में स्टापर लगाकर हमराह स्टाफ आर 407 अक्षय तिवारी, आर 464 बृजकिशोर शुक्ला के बाहुन ट्रक को रोकवाकर चेक किया गया जिसमे कुल छोटे बड़े भैस व पडवा लोड पाये गए संकीर्ण जगह में पैरो को बांधकर बैठाकर क्रूरता पूर्वक रस्सी से बंधे थे जिन्हे आजाद कराया जाकर विधिवत गिनती कराया गया जो कुल 53 नग भैस वंशज होना पाया तथा ट्रक बाहन की तलाशी पर चालक सीट के पास से एक चालक मिला जिससे नाम पता पूछने पर अपना नाम चालक 1 अब्दुल नाइन खान पिता अब्दुल सलीम उम्र 28 साल निवासी गोड़ाही थाना बहरी का मिला जिससे वैध कागजात की पेश करने कहा गया जो कोई वैध कागजात पेश नहीं किया जिसका धारा 23 (2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत कथन लेख किया गया जो अपने कथन में सफेद रंग की स्कार्पिओ क्रमाक MP53CA 6375 के चालक मो0 अजीम पिता मो० कलाम निवासी कोदौरा थाना अमिलिया के द्वारा उक्त वाहन ट्रक के आगे पीछे चलने व रैकी करने की बात को बताया है तथा अवैध पशु वंशज भैस परिवहन, स्कार्पिओ व वाहन ट्रक मो० अजीम खान का होना बताया तथा मामले में मो० अजीम की पूर्ण संलिप्तता का होना बताया तथा मौके पर मौजूद साक्षी 1/- हरबाज खान पिता इंतहाज खान उम्र 18 साल निवासी कोदौरा 2/-उदयपाल साकेत पिता बशरूप साकेत उम्म्र 30 साल निवासी अमरपुर थाना बहरी जिला सीधी (म०प्र०) के कुल 53 नग भैसा कुल कीमती 15,00,000/- रुपये तथा घटना में प्रयोग किया गया बाहन ट्रक क्रमांक UP 63 AT 4643 कीमती 10,00,000/-रुपये को जप्त किया। घटना स्थल पर काफी भीड़ भाड़ हो जाने एवं मौके पर काफी शोर होने से वीडियोयाफी मौके पर नहीं किया जा सका जो दिनांक 14.2.2026 को ग्राम छवारी में जाकर ई साक्ष्य के माध्यम से विडियोग्राफी की जाकर समय 13: 27 बजे जप्ती पत्रक तैयार किया आरोपियान बाहन स्वामी 1/- मो0 अजीम पिता मो० कलाम निवासी कोदौरा थाना अमिलिया व चालक अब्दुल नाइन खान पिता अब्दुल सलीम उम्र 28 साल निवासी गोड़ाही थाना बहरी का यह कृत्य पशु कूरता अधि. 1960 की धारा 11(1) (च) एवं मध्य प्रदेश कृषक पशु परिरक्षक अधिनियम 1959 की धारा 6,6 (क) एवं 7 का अपराध घटित करना पाये जाने पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।जुर्म जमानतीय व 7 साल से कम की सजा का होने से धार 35(1) बीएनएसएस की नोटिस तामील कर पाबंद किया बाद वापसी पर अपराध सदर कायम कर विवेचना मे लिया गया