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हजारों की नशीली दवाओं के साथ आरोपी गिरफ्तार

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हजारों की नशीली दवाओं के साथ आरोपी गिरफ्तार

 

NDPS Act के तहत कोरिया पुलिस की बड़ी कार्यवाही नहीं बक्शे जायेंगे नशीली दवा बेचने वाले

 

दैनिक प्राईम संदेश कोरिया छत्तीसगढ़ स्टेट हेड अजीमुद्दीन अंसारी

 

बिगत कुछ दिनों से यह खबर बराबर आ रही थी कि पटना के सरना पारा में नशीली दवा का कारोबार जारी है पर पुलिस के हतथे नहीं चढ़ पा रहे थे नशीली दावों का कारोबार करने वाले कोरिया कप्तान के दिशा निर्देश पर पुलिस विभाग के द्वारा संज्ञान में लेकर आज उसपर करवाई किया गया हैअपराध क्रमांक – 239/2024

धारा- 22(ग) NDPS Act.

अभियुक्त का नाम :-

अभिषेक सारथी उर्फ बाबू आ० परमेश सारथी, निवासी सरनापारा थाना पटना जिला कोरिया छ०ग०से नशीली दवा

जप्त किया गया है जबत संपत्ति का विवरण:-

01. बुप्रेनार्फिन (इकोप्राईन) 02 एम. एल. के 57 नग इंजेक्शन कीमती 1311 रू तथा एविल वायल 10 एम.एल. के 57 नग कीमती 1966 रू जुमला कीमती 3277 रू

02. एक नग टेको कंपनी का पुराना इस्तेमाली मोबाईल सेट कीमती 3,000 रू

कुल कीमती 6277/- रूपए।

दिनांक 27 सितम्बर 2024 को थाना प्रभारी पटना जिला कोरिया को मुखबीर से सूचना मिली की ग्राम डुमरिया राष्ट्रीय राजमार्ग 43 में एक व्यक्ति हरे रंग का झोला में अवैध नशीली दवा बिक्री करने के लिए रखा है एवं ग्राहक का इंतजार कर रहा है। उक्त सूचना से थाना प्रभारी पटना द्वारा पुलिस अधीक्षक कोरिया को अवगत कराया गया एवं एसपी कोरिया द्वारा तत्काल उक्त आरोपी को पकड़ने हेतु निर्देशित किया गया है।

जिस पर मुखबीर के बताये स्थान पर थाना पटना से निरीक्षक विनोद पासवान एवं हमराह स्टॉफ द्वारा ग्राम डुमरिया पर तस्दीक हेतु पहुँचे। जहाँ पर मुखबीर द्वारा इशारा करके बताने पर एक व्यक्ति हरे रंग का झोला रखा हुआ था, जिसे थाना पुलिस टीम ने घेराबंदी कर दबोचा एवं उससे नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम अभिषेक सारथी उर्फ बाबू आ० परमेश सारथी, निवासी सरनापारा थाना पटना जिला कोरिया छ०ग० का होना बताया, उक्त व्यक्ति की स्वतंत्र गवाहों के समक्ष उसकी तलाशी ली गई। जिस पर उसके कब्जे से बुप्रेनार्फिन (इकोप्राईन) 02 एम. एल. के 57 नग इंजेक्शन, एविल वायल 10 एम.एल. के 57 नग, एक नग टेको कंपनी का पुराना इस्तेमाली मोबाईल कुल कीमती 6277/- रूपए अवैध रूप से बरामद किया गया है।

औषधि निरीक्षक द्वारा नशीली दवाओं के इंजेक्शन का परीक्षण कराया गया। औषधि निरीक्षक के अभिमत के आधार पर अभियुक्त का उक्त कृत्य धारा 21(ग) NDPS एनडीपीएस एक्ट के तहत अजमानतीय अपराध होने से उक्त आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्याययिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। पटना पुलिस की यह कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी

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