किरंदुल थाने में दी गई, 1 जुलाई से लागू होने वाले तीन नए कानून की जानकारी
प्राईम संदेश न्यूज़ से शेखर दत्ता की रिपोर्ट (दंतेवाड़ा
किरंदुल: दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल में आज 01 जुलाई 2024 को तीन नए कानून क्रमश: भारतीय न्याय सहिंता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, एवम भारतीय साक्ष्य अधिनियम अब नए कानून के रूप में 1 जुलाई 2024 से समूचे भारत में लागू होंगे। औपनिवेशकाल के दंडात्मक कानून अब बदलकर न्याय के रूप में परिभाषित किए जायेंगे और उसके साथ भारतीय शब्द राष्ट्र को गौरवान्वित करेगा। इसी संदर्भ में नगरवासियों को इन नए कानूनों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी देने किरंदुल थाना में बैठक रखी गई। जिसमे पुलिस प्रशासन, नगर के जन प्रतिनिधि गण, व्यापारी बंधु, विभिन्न समाज के प्रतिनिधि एवं पत्रकार साथी उपस्थित थे। किरंदुल थाना के उपनिरीक्षक दीनानाथ वैष्णव ने प्राचीनकाल से लेकर आधुनिक काल तक के समय में प्रचलित कानूनों के बारे में बहुत ही सरल शब्दों में प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के समय बने यह कानून उस समय की परिस्थितियों के अनुसार बनाये गए थे। जो कि उस समय के हिसाब से सटीक थे। परंतु वर्तमान समय के डिजिटल युग मे आज के परिस्थितियों के अनुसार इन कानूनो में खामियां थी जिसे दुरुस्त करते हुये इन कानूनों को संशोधित के सरल तरीके से जनता के समक्ष लाया गया है। जो कि आम जनता के लिए पारदर्शिता के साथ काफी सरल व लाभदायक है। जिसकी जानकारी आम नागरिक को होनी चाहिए। सबके सहयोग से ही जिले की कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है इसलिए अपने देश में हो रहे कार्यों की जानकारी सभी को रखना चाहिए। इस अवसर पर व्यापारी संघ के अध्यक्ष मनोज छालिवाल, विधायक प्रतिनिधि जितेंद्र गुप्ता, भाजपा मंडल अध्यक्ष डी पी मिश्रा, शैलेन्द्र सिंह, मीरा तिवारी, रिंकू राजवंशी, सुनीता साहू, वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र सक्सेना, रामकृष्ण बैरागी, अरुण शर्मा, किशोर रामटेके, किरंदुल थाना के उपनिरीक्षक हेमंत साहू, सह. उपनिरीक्षक अनिता चौधरी, सह. उपनिरीक्षक उत्तम ध्रुव, सह. उपनिरीक्षक खिलेंद्र ठाकुर, पी.आर. नरेश मंडल एवं अन्य जवान उपस्थित थे।