जानिए नए नियम में उज्ज्वला योजना के लिए क्या है पात्रता ? जानिए कौन-कौन कर सकता है आवेदन
भोपाल । भोपाल जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना चालू हो गए हैं जैसा कि नीचे बताया गया है कि योजना का लाभ लेने के लिए इन पात्रता का होना आवश्यक है ।
उज्ज्वला योजना के लिए पात्रता
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत नि:शुल्क गैस कनेक्शन प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति गृहस्थी, अनुसूचित जनजाति गृहस्थी, प्रधानमंत्रीएल आवास योजना (ग्रामीण) के हितग्राही, अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्त्योदय अन्न योजना, चाय और पूर्व चाय बागान जनजातियां, बनवासी, द्वीप एवं नदी द्वीप में निवासरत, एसईसीसी गृहस्थी (एएचएल टिन), 14 बिंदुओं के घोषणा पत्र अनुसार गरीब गृहस्थी के हितग्राही पात्र होंगी।
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उज्ज्वला योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत नि:शुल्क गैस कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आवेदन करते समय केवाईसी फॉर्म, पहचान पत्र, निवास का प्रमाण पत्र, राशन कार्ड अथवा समग्र आईडी, आवेदिका के आधार की प्रति, परिवार के समस्त वयस्क सदस्यों की आधार की प्रति, आवेदिका के बैंक खाता एवं आईएफएससी का विवरण देना आवश्यक होगा। इसके साथ ही आवेदिका के प्रवासी होने की स्थिति में स्व घोषणा पत्र तथा श्रेणी क्रमांक 10 होने की स्थिति में 14 बिंदुओं का घोषणा पत्र देना होगा।
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उज्ज्वला 2.0 के तहत कनेक्शन लेने के लिए पात्रता मानदंड
आवेदक की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए (केवल महिला)।
एक ही घर में किसी भी ओएमसी से कोई अन्य एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए।
निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी से संबंधित वयस्क महिला – अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी), अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई), चाय और पूर्व चाय बागान जनजातियां, वनवासी, द्वीप और नदी द्वीप समूह में रहने वाले लोग, एसईसीसी परिवारों (एएचएल टिन) या 14 सूत्री घोषणा के अनुसार किसी भी गरीब परिवार के तहत सूचीबद्ध हैं।
आवश्यक दस्तावेज़
अपने ग्राहक को जानिए (ई-केवाईसी) – उज्ज्वला कनेक्शन के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है (असम और मेघालय के लिए अनिवार्य नहीं)।
आवेदक पहचान प्रमाण के रूप में आवेदक का आधार कार्ड और पते का प्रमाण पत्र यदि आवेदक उसी पते पर निवास कर रहा है जैसा कि आधार में उल्लेख किया गया है (असम और मेघालय के लिए अनिवार्य नहीं)।
जिस राज्य से आवेदन किया जा रहा है उस राज्य द्वारा जारी राशन कार्ड/परिवार की संरचना को प्रमाणित करने वाला अन्य राज्य सरकार के दस्तावेज/अनुबंध I के अनुसार स्व-घोषणा (प्रवासी आवेदकों के लिए)
क्र.सं. 3 में दस्तावेज़ में दिखाई देने वाले लाभार्थी और परिवार के वयस्क सदस्यों का आधार।
बैंक खाता संख्या और आईएफएससी
परिवार की स्थिति के समर्थन में अनुपूरक केवाईसी।
आवेदक अपनी पसंद के किसी भी वितरक को या तो वितरक के पास आवेदन जमा करके या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अनुरोध प्रस्तुत करके आवेदन कर सकते हैं।