मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में बड़ा फेरबदल: दर्जनों चिकित्सा अधिकारियों और विशेषज्ञों का स्थानांतरण
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**भोपाल:** मध्य प्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है. 15 जून 2026 को जारी किए गए विभिन्न आदेशों के माध्यम से राज्य के कई चिकित्सा अधिकारियों, दंत चिकित्सकों और चिकित्सा विशेषज्ञों का तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण कर उन्हें नवीन पदस्थापना सौंपी गई है.
### स्थानांतरण की मुख्य बातें:
* **व्यापक फेरबदल:** इस आदेश के अंतर्गत बड़ी संख्या में चिकित्सा अधिकारियों और दंत चिकित्सकों को स्थानांतरित किया गया है.
* **विशेषज्ञों की नई जिम्मेदारी:** निश्चेतना, नेत्ररोग, शिशुरोग, स्त्रीरोग, पैथोलॉजी, अस्थिरोग और शल्यक्रिया विशेषज्ञों को भी नई जिम्मेदारी दी गई है.
* **प्रशासनिक आधार:** कुछ अधिकारियों को प्रशासनिक आवश्यकताओं को देखते हुए स्थानांतरित किया गया है.
### पालन करने योग्य निर्देश (स्थानांतरण की शर्तें):
विभाग द्वारा जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि स्थानांतरण के बाद अधिकारियों को निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है:
* **ई-गवर्नेंस प्रक्रिया:** सभी अधिकारियों को eHRMS पोर्टल के माध्यम से ही कार्यमुक्ति (Relieving) और नवीन पदस्थापना पर कार्यग्रहण (Joining) की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी.
* **समय सीमा:** स्थानांतरण आदेश जारी होने की तिथि से अधिकतम **07 दिवस** के भीतर कार्यमुक्त होकर नवीन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है.
* **दस्तावेजीकरण:** कार्यालय प्रमुखों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सेवा पुस्तिका (Service Book), अंतिम वेतन प्रमाण पत्र (LPC), और अन्य प्रासंगिक अभिलेख समय पर नवीन पदस्थापना कार्यालय को अग्रेषित किए जाएं.
* **सख्ती:** बिना युक्तिसंगत कारणों के आदेश का पालन न करने या कार्यभार ग्रहण किए बिना अवकाश पर जाने पर मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी.
* **प्रतिबंध:** यदि कोई अधिकारी संविदा पर है, अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है, न्यायालयीन प्रकरण (स्थगन/अवमानना) के अधीन है, या निलंबित है, तो उसे कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा.
विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्थानांतरण आदेशों की आधिकारिक वैधता और सत्यापन के लिए विभागीय पोर्टल (https://health.mp.gov.in) पर प्रदर्शित आदेश की प्रति को ही मान्य माना जाए.