मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के आदेश जारी
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राज्य के शासकीय कर्मचारियों का 5% महँगाई भत्ता वृद्धि के आदेश जारी।, DA बढ़कर हुआ 55%
भोपाल । शासकीय सेवकों को देय मंहगाई भत्ते की दर में वृद्धि विषयक ।
म.प्र. शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 4-1 / 2024/ नियम / चार दिनांक 28 अक्टूबर, 2024 के अनुसार राज्य शासन के शासकीय सेवकों को दिनांक 01 जनवरी, 2024 (भुगतान माह फरवरी, 2024) से सातवें वेतनमान अंतर्गत मंहगाई भत्ता 50 प्रतिशत स्वीकृत कर भुगतान किया जा रहा है।
2/राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि सातवें वेतनमान अंतर्गत शासकीय सेवकों हेतु मंहगाई भत्ते की उपर्युक्त दरों में वृद्धि करते हुये निम्नानुसार तिथि व दर से मंहगाई भत्ता दिया जायेः-
दिनांक 01 मई, 2025 (भुगतान माह जून, 2025) से किया जायेगा एवं दिनांक 01 जुलाई,
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2024 से 30 अप्रैल, 2025 तक की एरियर राशि का भुगतान पांच समान किश्तों में क्रमशः माह जून, जुलाई, अगस्त, सितम्बर एवं अक्टूबर, 2025 में किया जायेगा।
5/ राज्य शासन के कर्मचारी जो दिनांक 01 जुलाई, 2024 से 31 मई, 2025 की अवधि में सेवानिवृत / मृत हो गये हैं, उन्हें नामांकित सदस्य को एरियर की राशि का भुगतान एकमुश्त किया जायेगा।
6/ मंहगाई भत्ते में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे को अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।
7/ मंहगाई भत्ते का कोई भी भाग किसी भी प्रयोजन हेतु वेतन के रूप में नहीं माना जायेगा।
8/ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि इन आदेशों के अन्तर्गत देय मंहगाई भत्ते के भुगतान पर किया गया व्यय संबंधित विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो।
देखिए आदेश