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मध्यप्रदेश में अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत: सेवाएं 30 अप्रैल 2026 तक बढ़ीं

लोक शिक्षण संचालनालय का आदेश जारी, खाली पदों पर जारी रहेगी नियुक्ति

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मध्यप्रदेश में अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत: सेवाएं 30 अप्रैल 2026 तक बढ़ीं

 

लोक शिक्षण संचालनालय का आदेश जारी, खाली पदों पर जारी रहेगी नियुक्ति

 

भोपाल। मध्यप्रदेश के शासकीय विद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा जारी आदेश के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2025-26 में कार्यरत अतिथि शिक्षकों की सेवाएं अब 30 अप्रैल 2026 तक जारी रहेंगी।

 

जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि जिन विद्यालयों में पद रिक्त हैं, वहां पहले से आमंत्रित अतिथि शिक्षकों से 30 अप्रैल 2026 तक सेवाएं ली जा सकेंगी। यह निर्णय प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।

 

इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, विकासखंड शिक्षा अधिकारियों, संकुल प्राचार्यों एवं शासकीय विद्यालयों के प्रभारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं कि वे आदेशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

 

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी यह आदेश आयुक्त की स्वीकृति के बाद लागू किया गया है, जिससे प्रदेशभर के हजारों अतिथि शिक्षकों को अस्थायी रूप से रोजगार में निरंतरता मिलेगी।

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