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पराली जलाने वाले 16 किसानों पर जुर्माना, 03 कम्बाइन हार्वेस्टर सीज

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News By- हिमांशु उपाध्याय/ नितिन केसरवानी

अपील…किसान पराली न जलायें, पराली को गोशालाओं में दान करें

कौशांबी: उप कृषि निदेशक सतेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि पराली जलाने से प्रदूषित हो रहे पर्यावरण को बचाने के लिए शासन द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार सैटेलाइट से मिली रिपोर्ट के अनुसार 16 किसानों को जद में लेते हुए 60 हजार रूपये जुर्माना लगाया गया है। कृषि, राजस्व, पंचायतीराज एवं पशुपालन आदि विभाग के अधिकारियों के साथ पराली जलाने की घटनाओं को लेकर गहन समीक्षा की जा रही है। प्रत्येक विकास खण्ड स्तर, तहसील स्तर से लेकर जनपद स्तर पर टीम गठित की गयी है। पराली जलाने की घटनाओं पर सतत् निगरानी रखी जा रहीं हैं और सैटेलाइट से भी निगरानी की जा रही है। जनपद के समस्त किसानों से अपील की गयी है कि पराली न जलायें, पराली को गोशालाओं में दान करें।मुख्य पशु चिकित्साधिकारी तथा जिला पंचायतराज अधिकारी को निर्देश दिए गये हैं कि ग्राम प्रधानों के माध्यम से पराली गोशालाओं में संरक्षित कराया जाय। जनपद के समस्त कम्बाइन हार्वेस्टर स्वामियों को निर्देश दिए गये हैं कि मशीन के साथ सुपर स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम (एस.एम.एस.) लगाकर ही कटाई करें, अन्यथा मशीन सीज कर दी जाएगी तथा जुर्माना भी लगाया जाएगा। साथ ही दो एकड़ से कम भूमि वाले कृषक के लिए रू0-2500, दो एकड़ से अधिक पाँच एकड़ से कम भूमि वाले कृषक पर रू0-5000, पाँच एकड़ से अधिक भूमि वाले कृषक पर रू0-15000 प्रति घटना जुर्माना के मानक तय किए गये हैं। साथ ही यदि कृषक द्वारा पराली जलायी जाती है तो सम्बन्धित कृषक की पीवएमव किसान सम्मान निधि रोक दी जाएगी एवं सरकारी क्रय केन्द्र पर धान क्रय नहीं किया जाएगा।

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