Breaking News : शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश निरस्त, प्रदेश के सभी कलेक्टर को जारी हुए आदेश
जानिए आखिर क्यों हुए मध्यप्रदेश में टीचरों के ट्रांसफर आदेश निरस्त ?
Breaking News : शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश निरस्त, प्रदेश के सभी कलेक्टर को जारी हुए आदेश
जानिए आखिर क्यों हुए मध्यप्रदेश में टीचरों के ट्रांसफर आदेश निरस्त ?
भोपाल । परिवीक्षा अवधि में जारी स्थानांतरण आदेश निरस्त करने विषयक्। विषयांतर्गत लेख है कि कतिपय जिलों में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पूर्व ही प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक का स्थानांतरण जिले में एक स्थान से दूसरे स्थान पर कर दिया गया है।
विभागीय नीति अनुसार प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के स्थानांतरण सेवा में उपस्थिति दिनांक (Date of Joining) से 03 वर्ष की अवधि अर्थात् परिवीक्षा अवधि के दौरान अनुमन्य नहीं हैं। अतः निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकार के जिला स्तर पर किए गए समस्त स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि संबंधित शिक्षक को वर्तमान में पदस्थ संस्था से कार्यमुक्त न किया जाए।
देखिए आदेश 👇
(प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग द्वारा अनुमोदित)
पृ.क्रमांक/शिक्षा स्था.3/स्था./1026/2025/12746 प्रतिलिपि:-
1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण।
3. निज सहायक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग।
4. निज सहायक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण।
5. निज सहायक, आयुक्त, जनजातीय कार्य मध्यप्रदेश।
6. निज सहायक, आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास मध्यप्रदेश।
7. समस्त संभागीय उपायुक्त, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास मध्यप्रदेश।
8. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय मध्यप्रदेश।
9. समस्त सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास मध्यप्रदेश।
10. समस्त जिला संयोजक, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास मध्यप्रदेश