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प्रयागराज: जनपद न्यायालय व समस्त तहसीलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 10 मई को

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News By-नितिन केसरवानी

राष्ट्रीय लोक अदालत में पारिवारिक वाद, मोटर दुर्घटना वाद, राजस्व संबंधित वाद, बैंक के ऋण संबंधी वाद, विद्युत संबंधी वाद, फौजदार वाद, आपसी सुलह समझौते के आधार पर होने वाले  वादों का किया जाएगा निस्तारण वादकारी 26 अप्रैल को आयोजित होने वाली विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत शमनीय वाद व आपराधिक वाद की विशेष लोक अदालत में अधिकाधिक वादों का कराए निस्तारण|

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रयागराज के तत्वाधान में दिनांक 10.05.2025 को प्रात 10:00 बजे से जनपद न्यायालय, प्रयागराज व समस्त तहसील में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा l जिसमें पारिवारिक वाद, मोटर दुर्घटना वाद, राजस्व संबंधित वाद, बैंक के ऋण संबंधी वाद, विद्युत संबंधी वाद, फौजदार वाद, आपसी सुलह समझौते के आधार पर होने वाले  वादों का निस्तारण किया जाएगा l

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक  सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार दिनांक 26.4.2025 (शनिवार)को विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत शमनीय वाद व आपराधिक वादों(पेटी ऑफेंस) की विशेष लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय प्रयागराज में किया जाएगा। समस्त वादकारियों से अनुरोध है कि दिनांक 26.04.2025 को आयोजित विशेष लोक अदालत में अधिकाधिक वादों का निस्तारण कराए। यह जानकारी दिनेश कुमार गौतम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रयागराज द्वारा प्रदान की गई l

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