ग्राम बालसमुद में तेजगति एवं लापरवाही पूर्वक बस चलाने वाले आरोपी को दो वर्ष का सश्रम कारावास
राजू पटेल कसरावद (खरगोन)
तेजगति एवं लापरवाही पूर्वक बस चलाने वाले आरोपी को दो वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई,प्रकरण के पैरवीकर्ता अधिकारी एवं एडीपीओ कसरावद हरेसिंह पाण्डर ने बताया कि फरियादी दिनाक 22 अगस्त 2018 को मोटर सायकल से रिस्तेदारी मे ठीकरी गये थे तथा दुसरी मोटर सायकल से लडका इसराईल व बहू परविन पौता आसिक उम्र 19 माह साल पौती तंजीम 05 साल भी ठीकरी गये थे ठीकरी से हम 02 मोटर सायकल से वापस सामेडा आ रहे थे एक मोटर सायकल पर मैं इसमाईल तथा भाई इब्राहीम बैठे थे तथा दुसरी मोटर सायकल पर लडका इसराईल बहू परविन पौता आसिक पौती तंजीम बेठे थे बालसमद बैक के सामने करिबन 4.00 बजे शाम को बस MP.09.FA.3071 के चालक ने कसरावद तरफ से अपनी बस को तेजगती व लापरवाही पूर्वक चलाकर लाया ओर लडके इसराईल की मोटर सायकल को टक्कर मार दी जिससे चारो को काफी चौटे आई तथा बस भी पलटी खा गई जिससे मे बेठी सवारी 10 से ज्यादा यात्री घायल हो गये तथा लडका इसराईल की जिला अस्पताल खरगोन मे म्रत्यु हो गई। मर्ग जांच से बस ड्रायर्वर का क्रत्य धारा 279.337.304.A.भादवि का पाया जाने से अपराध सदर पंजीबद किया गया तथा अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र माननीय सक्षम न्याायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण के विचारण उपरांत माननीय न्याकयालय (श्रीमान विवेक जैन जेएमएफसी कसरावद) द्वारा 30 दिसंबर 2024 को प्रकरण में आरोपी हिरालाल पिता मांगीलाल उम्र-31 वर्ष निवासी दाभड तहसील मनावर जिला धार को दोषसिद्ध पाते हुये 02-02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 43500 हजार रूपये के अर्थदण्डल से दण्डित किया गया । उक्त प्रकरण में शासन की और से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी कसरावद श्री हरेसिंह पाण्डमर द्वारा की गई ।