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जिला शिक्षा अधिकारी शहडोल तत्काल प्रभाव से निलंबित

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शहडोल से गणेश केवट की रिपोर्ट

 

जिला शिक्षा अधिकारी शहडोल तत्काल प्रभाव से निलंबित

 

शहडोल 8 अक्टूबर 2024- कमिश्नर शहडोल संभाग श्री श्रीमन शुक्ला ने म.प्र. सिविल (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के अन्तर्गत जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शहडोल श्री फूल सिंह मारपाची को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि निलंबन अवधि में श्री मारपाची का मुख्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, शहडोल नियत किया जाता है । निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

जारी आदेश में कहा गया है कि जिला शिक्षा अधिकारी श्री फूल सिंह मारपाची, व्दारा स्व० श्री राम राज व्दिवेदी संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 शासकीय माध्यमिक विद्यालय हरिजन बस्ती देवरॉव जनपद पंचायत ब्यौहारी जिला शहडोल का सहायक अध्यापक के पद पर संविलियन की कार्यवाही नियम विरुध्द प्रस्तावित किये जानें के संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1190 दिनांक 01.04.2024 व्दारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। श्री मारपाची जिला शिक्षा अधिकारी व्दारा दिनांक 08.04.2024 को प्रस्तुत उत्तर पर अपर संचालक, लोक शिक्षण शहडोल से अभिमत चाहा गया। अपर संचालक लोक शिक्षण शहडोल के प्रतिवेदन क्रमांक 1386 दिनांक 09.09.2024 व्दारा प्रतिवेदित किया गया है कि स्व. श्री अवनीश कुमार व्दिवेदी पुत्र स्व० रामराज व्दिवेदी व्दारा अपने पिता के संविलियन तथा स्वयं की अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में श्री अवनीश व्दारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई। माननीय उच्च न्यायालय म०प्र० जबलपुर व्दारा पारित निर्णय दिनांक 22.09.2022 में श्री अवनीश व्दिवेदी की ओर प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक से 90 दिवस के अन्दर प्रकरण का निराकरण करने हेतु आदेश किया गया था। जिला शिक्षा अधिकारी व्दारा उक्त आदेश का भी पालन नहीं किया जाना पाया गया। श्री मारपाची, का यह कृत्य कर्तव्यविमुखता और लापरवाही को प्रदर्शित करता है एवं शासन के निर्देशों का पालन न करते हुए पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही का कृत्य किया गया है, जो म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के विपरीत होने से दण्डनीय है।

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