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बोरवेल/ट्यूबवेल खुला छोड़ने वालों की अब खैर नहीं, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिया आदेश 

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बोरवेल/ट्यूबवेल खुला छोड़ने वालों की अब खैर नहीं, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिया आदेश

 

छोटे बच्चों के गिरने की दुघर्टनाओं को रोके जाने के सम्बंध में जारी किया आदेश

भोपाल । मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने निर्देश पर प्रदेश में अनुपयोगी एवं खुले नलकूप/बोरवेल/ट्यूबवेल में छोटे बच्चों के गिरने की दुघर्टनाओं को रोके जाने के सम्बंध में जारी किया आदेश ।

 

 

1. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश

 

2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश

 

3. समस्त आयुक्त, नगरपालिक निगम, मध्यप्रदेश

 

4. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/ नगर परिषद मध्यप्रदेश

 

विषय :-अनुपयोगी एवं खुले नलकूप/ बोरवेल / ट्यूबवेल में छोटे बच्चों के गिरने की दुर्घटनाओं को रोके जाने के संबंध में मान. उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा जारी गाइड लाइन के पालन के संबंध में।

 

अनुपयोगी एवं खुले नलकूप/ बोरवेल / टयूबवेल में छोटे बच्चों के गिरने की दुर्घटनाओं को रोकने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक -36/2009 में पारित निर्णय दिनांक 11/02/2010 एवं दिनांक 06/08/2010 द्वारा गाडलाइन जारी की गयी है। (प्रति संलग्न हैं)

 

2/ इस संबंध में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर सभी कलेक्टर को निर्देश जारी किये गये हैं।

 

3/ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दिनांक 01 मार्च, 2023 को सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को निर्देश जारी किये गये हैं, जिसकी प्रतिलिपि समस्त कलेक्टर को भी पृष्ठांकित की गयी है।

 

4/ इस विषय में मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश द्वारा संबंधित विभागों के साथ बैठक में यह निर्देशित किया गया है कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा एक पोर्टल विकसित किया जायेगा जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायत/ जनपद पंचायत/ ग्राम पंचायत एवं नगरीय क्षेत्रों में संबंधित नगरीय निकाय द्वारा नवीन नलकूप खनन की जानकारी, नलकूप खनन मशीनों का पंजीयन, नलकूप खनन करने वाले ठेकेदारों की जानकारी तथा अनुपयोगी एवं खुले नलकूपों की जानकारी पोर्टल के माध्यम से संधारित की जायेगी तथा इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी।

 

 

5/ इस संबंध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि अनुपयोगी एवं खुले नलकूप / बोरवेल / ट्यूबवेल में छोटे बच्चों के गिरने की घटनाओं को रोकने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय की गाइड लाइन के अनुसार ग्राम पंचायतवार एवं नगरीय निकायवार अनुपयोगी एवं खुले नलकूप / बोरवेल / ट्यूबवेल की जानकारी एकत्रित कर उन्हें सुरक्षित रूप से बंद करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

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