दहेज की मांग बनी मौत की वजह: आत्महत्या के लिए उकसाने वाले चार नामजद आरोपी चोपना पुलिस की गिरफ्त में
सुसाइड नोट और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर त्वरित कार्रवाई, पति सहित सास, ससुर और नंदोई गिरफ्तार
बैतूल पुलिस अधीक्षक श्री वीरेन्द्र जैन के निर्देशन में महिला संबंधी अपराधों के विरुद्ध लगातार प्रभावी एवं सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कमलेश खरपूसे एवं एसडीओपी सारणी सुश्री प्रियंका करचाम के मार्गदर्शन में थाना चोपना पुलिस ने दहेज प्रताड़ना एवं आत्महत्या के लिए उकसाने के गंभीर मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
घटना का संक्षिप्त विवरण
थाना चोपना अंतर्गत ग्राम झोली-01 में 15 जुलाई 2026 की सुबह पंचायत भवन परिसर स्थित आँवले के पेड़ पर अर्चना पति त्रिनाथ सरकार (40 वर्ष) का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला था। घटना की सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर वैज्ञानिक एवं निष्पक्ष जांच प्रारंभ की।

मृतिका की पुत्री दीक्षा का विवाह 05 दिसंबर 2025 को आरोपी वासुदेव बछाड़ के साथ हुआ था। विवाह के कुछ समय पश्चात से ही पति वासुदेव, ससुर सचिन बछाड़, सास कविता बछाड़ और नंदोई विपुल बैरागी द्वारा विवाहिता दीक्षा को दहेज में कार और 3 लाख रुपये नकद की मांग को लेकर लगातार शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था।
पीड़िता के 4 माह की गर्भवती होने के बावजूद आरोपियों द्वारा उसके साथ मारपीट की गई तथा मृतिका व उसके परिवार को जान से मारने की धमकियां दी गईं।
घटना के दिन मृतिका के शव के पास से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ था, जिसमें आरोपियों द्वारा दी गई प्रताड़ना और धमकियों का स्पष्ट उल्लेख था।
इसके अतिरिक्त, पति वासुदेव द्वारा व्हाट्सएप पर दीक्षा को “माँ के मुंह पर थूककर और चांटा मारकर वीडियो भेजने” जैसी अत्यंत अपमानजनक और क्रूर शर्तें रखने के डिजिटल साक्ष्य भी पुलिस के हाथ लगे हैं।
की गई वैधानिक कार्रवाई-
प्रकरण में मर्ग जांच के उपरांत थाना चोपना में अपराध क्रमांक 0097/2026, धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना), 85 (क्रूरता), 3(5) BNS एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत पंजीबद्ध किया गया है।

पुलिस अधीक्षक श्री वीरेन्द्र जैन के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कमलेश कुमार तथा एसडीओपी सुश्री प्रियंका करचाम के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी उनि. रवि शाक्य एवं पुलिस टीम द्वारा त्वरित दबिश देकर आज दिनांक 22/07/2026 को सभी चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है-
गिरफ्तार आरोपीगण-
1. वासुदेव बछाड़ पिता सचिन बछाड़, उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम पहाड़पुर, थाना चोपना, जिला बैतूल
2. सचिन बछाड़ पिता निर्मल बछाड़, उम्र 58 वर्ष, निवासी ग्राम पहाड़पुर, थाना चोपना, जिला बैतूल
3. विपुल बैरागी पिता हरिवर बैरागी, उम्र 34 वर्ष, निवासी ग्राम झोली-01, थाना चोपना, जिला बैतूल
4. कविता बछाड़ पति सचिन बछाड़, उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम पहाड़पुर, थाना चोपना, जिला बैतूल
पुलिस अधीक्षक महोदय की आम जनता से अपील:
पुलिस अधीक्षक श्री वीरेन्द्र जैन ने दहेज जैसी कुप्रथा की कड़ी निंदा करते हुए समाज के नाम संदेश दिया है कि दहेज लेना और देना दोनों ही कानूनन अपराध एवं सामाजिक अभिशाप है। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि यदि किसी भी परिवार में बहुओं या बेटियों को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा हो या ऐसी कोई भी अप्रिय स्थिति निर्मित हो रही हो, तो समाज के लोग डरें नहीं और इसकी त्वरित सूचना तुरंत नजदीकी थाने या पुलिस प्रशासन को दें, ताकि समय रहते किसी निर्दोष की जान बचाई जा सके और दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जा सके।
सराहनीय कार्य / उत्कृष्ट विवेचना एवं कार्यवाही में सम्मिलित पुलिस बल:
उक्त प्रकरण में त्वरित कार्रवाई, साक्ष्यों के संकलन और आरोपियों की धरपकड़ में निम्नलिखित अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा सराहनीय एवं उत्कृष्ट योगदान दिया गया है- उनि. रवि शाक्य (थाना प्रभारी / अनुसंधानकर्ता), सउनि. निकलेश ठाकुर, प्र.आर. सुखराम. आरक्षक नितेश, आरक्षक प्रवेश, आरक्षक विवेक, आरक्षक सुरेन्द्र, आरक्षक कमलेश, आरक्षक राहुल, आरक्षक मंदीप, महिला आरक्षक प्रमीला (थाना रानीपुर)