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रिटायर्ड शासकीय कर्मचारियों से बकाया वसूली पर वित्त विभाग के नए निर्देश जारी

पेंशन अधिकारियों को भेजा गया आदेश, सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के फैसलों के अनुरूप कार्रवाई के निर्देश

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रिटायर्ड शासकीय कर्मचारियों से बकाया वसूली पर वित्त विभाग के नए निर्देश जारी

 

पेंशन अधिकारियों को भेजा गया आदेश, सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के फैसलों के अनुरूप कार्रवाई के निर्देश

 

भोपाल। मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग ने सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारियों से अधिक भुगतान की बकाया वसूली के संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अपर मुख्य सचिव वित्त मनीष रस्तोगी द्वारा 1 मार्च 2026 को इस संबंध में आदेश जारी कर राज्य के सभी संभागीय एवं जिला पेंशन अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

 

जारी आदेश में कहा गया है कि वेतन निर्धारण में विसंगति अथवा अन्य कारणों से हुए अधिक भुगतान की वसूली के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के अनुरूप कार्यवाही की जाए। इसके लिए वित्त विभाग के पूर्व परिपत्र क्रमांक एफ-11-4/2020/नियम/चार दिनांक 12 जून 2020 का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

 

वित्त विभाग ने यह आदेश उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका WP 1372/2026 (श्री हरिबाबू चौकीदार बनाम मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य) में 15 जनवरी 2026 को पारित आदेश के संदर्भ में जारी किया है। न्यायालय ने अपने आदेश में राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिए थे कि सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के संबंधित निर्णयों की जानकारी राज्य के सभी जिला पेंशन अधिकारियों तक पहुंचाई जाए, ताकि भविष्य में अनावश्यक विवाद और मुकदमेबाजी से बचा जा सके।

 

आदेश के अनुसार, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को हुए अधिक भुगतान की वसूली के मामलों में न्यायालयों द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। वित्त विभाग ने पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा संचालनालय तथा सभी संभागीय व जिला पेंशन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इन प्रावधानों के अनुसार ही मामलों का निराकरण करें।

 

देखिए आदेश

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