Breaking News in Primes

पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही, एवं अनियमितता पर सीएमएचओ सीधी डॉ.बबिता खरे को जारी हुई नोटिस।

कलेक्टर सीधी स्वरोचिष सोमवंशी ने नोटिस जारी कर तीन दिवस के अंदर जवाब प्रस्तुत करने को कहा।

0 154

पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही, एवं अनियमितता पर सीएमएचओ सीधी डॉ.बबिता खरे को जारी हुई नोटिस।

 

कलेक्टर सीधी स्वरोचिष सोमवंशी ने नोटिस जारी कर तीन दिवस के अंदर जवाब प्रस्तुत करने को कहा।

 

*अरविंद सिंह परिहार सीधी*

 

कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीधी डॉ बबिता खरे को अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही एवं आउटसोर्स नियोजन में अनियमितता करते हुए कार्यादेश जारी करने के कारण नोटिस जारी कर तीन दिवस के अंदर औचित्यपूर्ण जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। अन्यथा की स्थिति में उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।

 

जारी नोटिस के संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि शासन द्वारा विभाग अंतर्गत राज्य स्वास्थ्य समिति की अनुसंशा के आधार पर प्रदेश की वर्तमान में स्वीकृत स्वास्थ्य संस्थाओं (उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिविल अस्पताल एवं जिला चिकित्सालय) में मानक वर्ष 2024 के लिये पद सृजित किये गये हैं। संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें भोपाल मध्यप्रदेश के परिपत्र दिनांक 14.10.2024 के द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि राज्य स्तरीय मानक वर्ष 2024 के अनुसार प्रथम चरण में प्रदेश में स्वीकृत स्वास्थ्य संस्थाओं उप स्वास्थ केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिविल अस्पताल एवं जिला चिकित्सालय में आउटसोर्स के आधार पर कम्प्यूटर आपरेटर/डाटा एन्ट्री आपरेटर (आउटसोर्स) तथा मल्टी स्कील्ड ग्रुप डी वर्कर (आउटसोर्स) व्यक्तियों का नियोजन किया जाना है। स्वास्थ्य संस्थाओं जिला सीधी अंतर्गत स्वीकृत पद में से रिक्त पद को आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती करने के लिये शासकीय क्रय में कार्यकुशलता समयाबद्धता, मितव्ययिता पारदर्शिता, गुणवत्ता एवं प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य शासन शासकीय विभाग एवं उनके घटकों द्वारा सामग्री एवं सेवा उपार्जन हेतु मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 (यथा संशोधित-2022) जारी किया गया है।

 

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सीधी द्वारा जिला अस्पताल/सिविल सर्जन/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये कम्प्यूटर आपरेटर/डाटा एन्ट्री आपरेटर मल्टी स्कील्ड ग्रुप डी वर्कर आउटसोर्स आधार पर की गई। नियुक्तियों में मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 (यथा संशोधित-2022) के अनुरूप कार्यादेश जारी होना नहीं पाया गया है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीधी डॉ बबिता खरे को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

This error message is only visible to WordPress admins

Error 403: The request cannot be completed because you have exceeded your quota..

Domain code: youtube.quota
Reason code: quotaExceeded

Error: No videos found.

Make sure this is a valid channel ID and that the channel has videos available on youtube.com.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Don`t copy text!