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MP Breaking : PWD विभाग के प्रभारी कार्यपालन नियंत्रित को किया निलंबित

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MP Breaking : PWD विभाग के प्रभारी कार्यपालन नियंत्रित को किया निलंबित

 

प्रभारी कार्यपालन यंत्री, लो०नि०वि० ने की अनुशासनहीनता के कारण निलंबित 

 

वरिष्ठ नागरिक के साथ अभद्रता और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने पर हुई कार्यवाही

 

 

भोपाल । मध्य प्रदेश में शासकीय कर्मचारियों के लिए जारी किए गए दिशा निर्देश के अनुसार यदि कोई शासकीय कर्मचारी अपने अधीनस्थ या किसी अन्य व्यक्ति से भी अनुशासनहीनता करता है तो उसके लिए उसे सरकार के द्वारा दंडित किया जाता है। क्योंकि एक शासकीय कर्मचारी को अपने उच्च पद पर रहते हुए अपने पद की गरिमा बरकरार रखनी होती है । जो की उमरिया के प्रभारी कार्यपाली नियंत्रित के द्वारा नहीं किया गया जिसके आवाज में उनके ऊपर निलंबन की कार्रवाई की गई ।

 

 

क्या है कार्यवाही ?

 

श्री जी० आर० गायकवाड़, प्रभारी कार्यपालन यंत्री, लो०नि०वि० संभाग उमरिया द्वारा उमरिया के वरिष्ठ नागरिक श्री भागीरथ भट्ट के साथ अभद्र एवं अमर्यादित भाषा का उपयोग करने संबंधी खबर सोशल मीडिया एवं समाचार पत्रों में वायरल होने के संबंध में अधी० यंत्री, लो०नि०वि० मंडल रीवा द्वारा की गई जांच में प्रथम दृष्ट्या सोशल मीडिया पर वायरल खबर की पुष्टि की गई।

 

2/ श्री जी० आर० गायकवाड़, प्रभारी कार्यपालन यंत्री, लो०नि०वि० संभाग उमरिया का उक्त कृत्य अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है, जो मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 (क) का उल्लघंन है।

 

3/ अतः राज्य शासन एतद् द्वारा श्री जी० आर० गायकवाड़, प्रभारी कार्यपालन यंत्री, लो०नि०वि० संभाग उमरिया को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है।

 

4/ निलंबन अवधि में श्री जी० आर० गायकवाड़, सहायक यंत्री, लो०नि०वि० का मुख्यालय कार्यालय, मुख्य अभियंता, लो०नि०वि० रीवा परिक्षेत्र रीवा रहेगा।

 

5/ निलंबन काल में श्री जी० आर० गायकवाड़, सहायक यंत्री, लो०नि०वि० को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

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