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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के निर्देश पर राज्य पुलिस हुई सक्रिय

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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के निर्देश पर राज्य पुलिस हुई सक्रिय

 

हाई कोर्ट के निर्देश पर सीट बेल्ट एवं हेलमेट ना लगाने वालों पर अधिक से अधिक चालानी कार्यवाही करने के निर्देश

 

मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय भोपाल में जारी किया आदेश

 

भोपाल। हाई कोर्ट के निर्देश पर सीट बेल्ट एवं हेलमेट ना लगाने वालों पर अधिक से अधिक चालानी कार्यवाही करने के निर्देश यातायात मुख्यालय से जारी ।

 

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत मान० उच्च न्यायालय जबलपुर में विचाराधीन W/P 7436/21 में हेलमेट, सीटबेल्ट धारण न करने वाले वाहन चालकों के विरूद्व मोटरयान अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत निहित प्रावधानों का सख्ती से पालन कराये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये है, प्रकरण की सुनवाई पुनः दिनांक 01.04.2024 को नियत है।

 

विदित हो कि जिलों में की जा रही चालानी कार्यवाही की प्रतिदिन जिलेवार समीक्षा मान० उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा की जा रही है। प्रभावी कार्यवाही न किये जाने पर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा पूर्व में 25000 का अर्थदंड भी दिया गया है, जिलों द्वारा कम चालानी कार्यवाही करने पर नाराजगी जाहिर की गई है। इस संबंध में समय समय पर वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा व्यक्तिगत रूप से दूरभाष एवं पत्रों के माध्यम से आपकों अवगत कराया जाकर बेहतर कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित भी किया गया है।

 

पुनः निर्देशित किया जाता है कि, हेलमेट एवं सीटबेल्ट धारण न करने वाले वाहन चालकों के विरूध्द अधिक से अधिक चालानी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें

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