*दुकान में तोड़फोड़ व मारपीट पर हुई शिकायत*
*थाना मझौली में अपराध हुआ कायम*
*राजेश सिंह गहरवार सीधी*
थाना क्षेत्र मझौली के ग्राम तिलवारी में एक व्यक्ति के द्वारा मोबाइल दुकान में घुसकर तोड़फोड़ करने एवं महिलाओं व बच्चों से मारपीट किए जाने को लेकर थाना मझौली में फरियादी की शिकायत पर अपराध कायम किया गया है।
शिकायतकर्ता राम सिपाही कचेर पिता नंद किशोर कचेर उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम तिलवारी ने थाना मझौली में 26 नवंबर को शिकायत दर्ज कराया है जिसमें बताया गया है कि घटना दिनांक 25 नवंबर को शाम 6:30 बजे के लगभग की है। शिकायतकर्ता अपने साथ में परिवार के पीड़ित सदस्यों को भी थाने में लेकर आया था जिसमें लड़की दीपांजलि,लड़का नैतिक, मां तेरसिया एवं बहन रिद्धि कचेर साथ में थे।शिकायत में बताया गया है कि घटना दिनांक 25 नवंबर को अपने मोबाइल के दुकान में पुत्री दीपांजलि एवं पुत्र नैतिक को बैठाकर मझौली आ गया था शाम को लगभग 6:30 बजे उसका पुत्र नैतिक ने उसे मोबाइल से जानकारी दिया कि दिनेश उर्फ लाल यादव पिता लल्लू यादव निवासी ग्राम तिलवारी मुझे गंदी गंदी अश्लील गालियां दे रहा है तब मैंने कहा कि वीडियो बनाओ मैं आ रहा हूं और जब मैं दुकान में पहुंचा तो इलेक्ट्रॉनिक सामान और अन्य सामान टूटे बिखरे पड़े थे और मौके पर काफी लोग इकट्ठा थे नैतिक के बाएं हाथ के कलाई में छिलन दार चोट एवं गले एवं बदन में दर्द होना बताया। लड़की दीपांजलि ने बताई की शाम 6:30 बजे के करीब दिनेश यादव सुशीला सिंह के घर के तरफ से गंदी-गंदी गाली देते हुए दुकान में आया और तोड़फोड़ करने लगा जिसे मना करने पर मुझे रोड में दौड़ा दौड़ा कर तीन-चार डंडा पीठ और कमर में मारा है जिससे चोंट लगी है।दादी तेरसिया एवं छोटी बहन रिद्धि हल्ला गुहार करने लगी और बीच बचाव करने लगी तो दादी के दाहिने हाथ के कलाई में डंडा से मारा है जिसे सूजन दार चोट लगी है और बहन रिद्धि के सिर में डंडा मारा है जिसे भी सूजनदार चोट लगी है। तथा उसका गला भी दबाए हुए था। हल्ला गुहार सुनकर राकेश गुप्ता, मोहन साकेत, नरेंद्र यादव वगैरा आकर बीच बचाव किया तब दिनेश यादव अश्लील गाली देते हुए धमकी दे रहा था कि तिलवारी से अपना घर हटा लो नहीं तो इस बार बच गए हो दुबारा जान से मार दूंगा। जाते-जाते कुर्सी, टॉर्च, साउंड बक्सा, तीन नग मोबाइल एवं पैसा तोड़फोड़ कर क्षति पहुंचाया है। घटना की रिपोर्ट कर कार्रवाई की मांग की गई है। शिकायतकर्ता की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 452, 294, 323,506 एवं 427 के तहत अपराध कायम कर किया गया है।