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शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान का एक ही सूत्र आदर्श आचार संहिता

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शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान का एक ही सूत्र आदर्श आचार संहिता

 

 

बैतूल। विधानसभा निर्वाचन 2023 के शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र मतदान के लिए पर्यवेक्षकों ने राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में चर्चा की। उन्होंने कहा कि हम सभी यहां शांतिपूर्ण मतदान के लिए एकत्रित हुए है। हमारी आपसे अपेक्षा है कि निर्वाचन आयोग के नियमों का शत प्रतिशत पालन हो। बैठक में पर्यवेक्षक बी बाला मयादेवी, श्रीमती हरिता पुलिस प्रेक्षक शिवहरी मीना, व्यय प्रेक्षक अर्नव मुखर्जी, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर अमनबीर सिंह बैंस, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी मकसूद अहमद उपस्थित थे।

80+एवं दिव्यांगों के लिए वोटिंग

जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बैंस द्वारा बताया गया कि जिले में 1284 वोटर्स 80+ की श्रेणी में है। इसके लिए 32 दल बनाए गए है। सुबह 7 से 5 बजे तक मतदान के लिए मोबाईल मतदान दल रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय से निकलेगा। दल के प्रतिनिधि भी अपने वाहन में दल के रूप में रहे। जिससे चिन्हित मतदाताओं के घर-घर जाकर निष्पक्ष मतदान की कार्रवई को देख सके।

मतदान स्थल पर मोबाईल पूर्णत: वर्जित

पर्यवेक्षक मीना ने कहा कि मतदान और मतगणना स्थान पर 200 मीटर के दायरे का पालन करें। इसके भीतर कोई भी ऐजेंन्ट ना बैठे, मोबाईल पूरी तरह वर्जित रहेगा। पोलिंग बूथे पर किसी भी विषय पर वाद विवाद की स्थिति आप स्वयं ना सुलझाएं। वहां उपस्थित अधिकारी के माध्यम से आपकी बात रखे।

जनप्रतिनिधि के रूप में निलय डागा, हेमंत पगारिया, बसंत माकोड़े, सुनील शर्मा, देवेन्द्र वाद्य, अनुराग पुरोहित, अमित गोठी, ज्ञादोराव सूर्यवंशी, महेश शाह, नारायण पंवार, श्री लक्ष्मण राव, श्री पवन कुमार, जितेन्द्र गोले, श्री राजू चरपे प्रवीण वजनके, शिवपाल सिंह, हेमंत सरियाम, श्री केआर जाधव उपस्थित थे।

डागा द्वारा ईवीएम मशीन को बदलने की स्थिति में लगने वाले समय की स्थिति में मतदान अवधि को उतने समय के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया, जितना समय मशीन बदलने में व्यर्थ जाता है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने समयवृद्धि का नियमों में प्रावधान नहीं होने का हवाला दिया और कहा कि प्रयास होगा कि मशीन बदलने की कार्रवाई तुरंत की जा सके, जिससे मतदान निर्वाध चलता रहे और समय की अनावश्यक बर्बादी को रोका जा सके। प्रतिनिधियों द्वारा शासकीय कर्मचारी द्वारा गोपनीयता भंग करने और मतदाता को व्यक्ति या दल विशेष के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित करने की शिकायत की। निर्वाचन अधिकारी श्री बैंस द्वारा प्रमाण सहित शिकायत पर तुरंत कार्रवाई का आश्वासन दिया।

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