**मध्यप्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: स्वास्थ्य विभाग ने 84 चिकित्सा अधिकारियों का किया स्थानांतरण**
**भोपाल।** मध्यप्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 84 चिकित्सा अधिकारियों (Medical Officers) के स्थानांतरण आदेश जारी किए हैं। विभाग की अवर सचिव सीमा डहेरिया के हस्ताक्षर से जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा।
**निर्देश और शर्तें:**
विभाग द्वारा जारी आदेश में स्थानांतरित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे 7 दिनों के भीतर अपनी वर्तमान पदस्थापना से कार्यमुक्त होकर नवीन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश भी दिए गए हैं:
* **ई-एचआरएमएस (eHRMS) पोर्टल:** कार्यभार ग्रहण करने की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से ई-एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से ही मान्य होगी।
* **वेतन आहरण:** कार्यमुक्ति की तिथि के बाद मूल पदस्थापना से वेतन निकालना वित्तीय अनियमितता माना जाएगा।

* **दस्तावेज:** अधिकारियों को अपनी सेवा पुस्तिका, अचल संपत्ति का विवरण और अन्य प्रासंगिक अभिलेख नवीन कार्यालय को अग्रेषित करने होंगे।
* **कार्यमुक्ति पर रोक:** जो अधिकारी संविदा पर हैं, अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं, किसी न्यायालयीन प्रकरण या निलंबन के अधीन हैं, उन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा।
* **अनुशासनात्मक कार्रवाई:** आदेश का अनुपालन न करने, बिना अनुमति अवकाश पर जाने या गलत जानकारी देने की स्थिति में संबंधित अधिकारी के विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्थानांतरण की आधिकारिक वैधता के सत्यापन के लिए विभागीय पोर्टल https://health.mp.gov.in पर प्रदर्शित आदेश की प्रति को ही आधार माना जाए। इस सूची में राज्य भर के विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) और जिला अस्पतालों में पदस्थ चिकित्सा अधिकारी शामिल हैं।